Ahmedabad. पत्नी को भरण पोषण नहीं चुका पाने के कारण साबरमती जेल भेजे गए एक कैदी की 26 मई को पिटाई से मौत होने का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। मृतक कैदी के भाई ने इसके आधार पर राणीप थाने में जेल के कर्मचारियों के विरुद्ध छह अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने जेल कर्मचारियों की उस दिन के ड्यूटी रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है।
प्राथमिकी के तहत बहेरामपुरा निवासी प्रविण परमार के छोटे भाई अजय परमार की उसकी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी। जिससे पत्नी ने मायके जाकर भरण पोषण की याचिका की। भरण पोषण के 1.76 लाख रुपए अजय परमार ने नहीं भरे थे। जिस पर कलोल कोर्ट के आदेश पर 22 जुलाई को वह कोर्ट में हाजिर हुआ। कोर्ट ने उसे 35 महीने की सादा कैद की सजा सुनाते हुए साबरमती जेल भेज दिया। वे 24 मई को जेल में अजय से मिले, एक जोड़ी कपड़े दिए और कहा कि कोर्ट में जांच की है, दो दिन अवकाश है। भरण पोषण की राशि जमा करके वह उसे बाहर निकाल लेंगे।
26 मई को दाणीलीमडा थाने के पुलिस कर्मचारी उनके घर आए और कहा कि तुम्हारा भाई बीमार है, सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम में रखे शव को देखा तो शरीर पर चोट के निशान थे। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराया। जिसकी रिपोर्ट में पता चला कि अजय के साथ मारपीट की गई थी। उसके शरीर पर चोट के 29 निशान थे। पसली भी टूटी थी। परिचित चिकित्सक ने बताया कि मौत का कारण पिटाई है। जिससे उन्होंने राणीप थाने में आरोपी जेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Published on:
07 Oct 2025 10:44 pm
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