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Ajmer: ​​​​​पूर्व पार्षद पर धोखाधड़ी का आरोप, अलवर गेट थाने में तीन मामले दर्ज

मदारपुरा की कृषि भूमि को केसरीनन्दन कॉलोनी नाम से आवासीय बताया, मौके से गायब मिली नक्शे में दर्ज रोड

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fraud in land sale

पुलिस जीप- फाइल फोटो

अजमेर। नगर निगम के पूर्व पार्षद के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने एलआरवीएस ग्रुप संचालक सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता भजनगंज निवासी निशा सोकरीवाल (40) ने कोर्ट में परिवाद पेश कर आरोप लगाया कि एलआरवीएस ग्रुप और उसके संचालक ललित वर्मा, जो कि पूर्व में पार्षद रह चुका है। उसने मदारपुरा की कृषि भूमि को केसरीनन्दन कॉलोनी के नाम से आवासीय बताकर प्लॉट बेचने का दावा किया। वर्मा ने 106.66 वर्गगज के लिए पीड़िता व उसके पिता से 6.50 लाख रुपए वसूलकर रजिस्ट्री करा दी।

इसके साथ ही विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे में 60 फुट रोड दिखाई, जो कि मौके पर नहीं थी। पीड़िता के अनुसार रेल विभाग ने उस कथित रास्ते को पिलर व तारबंदी कर बंद कर दिया, जिससे भूखण्ड पर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। रकम वापस मांगी तो पूर्व पार्षद ने कथित तौर पर धमकाते हुए उसको भगा दिया।

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पुलिस ने जांच शुरू की

पुलिस ने ललित वर्मा के अलावा ज्योति रावत, प्रवीन कुमार, रमेशचन्द व एक अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इसी तरह धोलाभाटा राजीव नगर निवासी पुष्पा पत्नी शिव प्रसाद, अलवर गेट झलकारी नगर निवासी रोमा देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह ने भी ललित वर्मा व उसके सहयोगी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया।