
विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संख्या-4 हिमांकनी गौड़ ने नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को आजीवन कारावास और 62 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपए का प्रतिकर दिए जाने की भी अनुशंषा की है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता ने 27 सितंबर 2023 को कोटकासिम थाने में रिपोर्ट दी थी कि एक व्यक्ति देर रात दीवार फांद उसके घर में घुसा और कट्टा दिखाकर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।
इसके बाद जब भी वह कॉलेज जाती, तो आरोपी उसे कट्टे से डराकर जबरन बस से उतार लेता और होटल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता। आरोपी ने 25 सितंबर 2023 को उसे जबरन बस से उतार कर होटल में ले जाकर उससे बलात्कार किया और उसके अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, तो पता चला कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में 6 अन्य गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
न्यायाधीश गौड़ ने अपने फैसले के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध घोर अमानवीय प्रकृति का है। पीड़िता की कोमल आयु तथा समाज पर इसके गंभीर प्रभाव को देखते हुए न्यायालय यह मानता है कि समाज में बालिकाओं की सुरक्षा और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा देना ही न्यायसंगत है।
Published on:
14 Nov 2025 12:32 pm
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