
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे। फोटो: पत्रिका
Alwar News: अलवर जिला पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ‘लेन ड्राइव सिस्टम’ लागू किया गया है। ऐसे में चार लेनों पर वाहनों की श्रेणी के हिसाब से गति सीमा तय की गई है।
अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) कांबले शरण गोपीनाथ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. प्रियंका के नेतृत्व में थाना राजगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़, बड़ौदामेव और यातायात पुलिस टीमों को प्रभावी निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि हाईवे पर निर्धारित स्थानों को छोड़कर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ यातायात अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रथम लेन: भारी वाहन (ट्रक, ट्रेलर, लोडिंग वाहन) -अधिकतम गति 80 किमी/घंटा।
द्वितीय लेन: बस-अधिकतम गति 100 किमी/घंटा।
तृतीय लेन: कार व जीप-अधिकतम गति 120 किमी/घंटा।
चतुर्थ लेन: केवल ओवरटेकिंग व आपातकालीन वाहन (जैसे एम्बुलेंस) के लिए आरक्षित।
Updated on:
13 Nov 2025 02:20 pm
Published on:
13 Nov 2025 02:16 pm
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