
बरेली। उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालत ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है। अब मौलाना 9 दिसंबर तक फतेहगढ़ जेल में ही बंद रहेंगे। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी तय की गई है। कई मुकदमों में अभी तक मौलाना को जमानत नहीं मिल सकी है। पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपित को रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।
बताया गया कि 26 सितंबर को कानपुर के आई लव मुहम्मद पोस्टर विवाद की आड़ में मौलाना तौकीर रजा ने बवाल कराया था। उनके आवाह्न पर जुटी भीड़ ने शहर के कई इलाकों में उपद्रव किया। उपद्रवियों ने न सिर्फ पथराव और फायरिंग की, बल्कि कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस पर हमला करते हुए आरोपी कई उपकरण लूटकर ले गए थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तारियों के दौरान बरामद किया गया।
घटना के बाद पुलिस ने कोतवाली, बारादरी, किला, कैंट और प्रेमनगर थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें से सात मामलों में मौलाना तौकीर का नाम शुरू से दर्ज है, जबकि बाकी तीन में विवेचना के दौरान उनका नाम सामने आया। उपद्रव के अगले ही दिन, 27 सितंबर को पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर फतेहगढ़ जेल भेज दिया था।
पुलिस अब तक 92 आरोपितों को जेल भेज चुकी है। वहीं, 17 नवंबर को मौलाना की रिमांड को भी कोर्ट ने स्वीकार किया था। मंगलवार को ऑनलाइन पेशी के बाद अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने पर मुहर लगा दी। अब मौलाना रजा की जेल से रिहाई पर फैसला 9 दिसंबर की सुनवाई पर निर्भर करेगा।
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Updated on:
25 Nov 2025 08:51 pm
Published on:
25 Nov 2025 08:50 pm
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