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सीबीगंज में फिर गरजा बीडीए का बुलडोजर, कई कॉलोनाइजरों की अवैध कॉलोनियां जमींदोज, जाने किस-किस पर हुई कार्रवाई

बीडीए ने मंगलवार को अवैध कालोनियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीगंज क्षेत्र में दो जगहों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने करीब 28 बीघा जमीन पर चल रहे गैरकानूनी विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया। अभियान का नेतृत्व सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह और अवर अभियंता संदीप कुमार ने किया।

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बरेली। बीडीए ने मंगलवार को अवैध कालोनियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीगंज क्षेत्र में दो जगहों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने करीब 28 बीघा जमीन पर चल रहे गैरकानूनी विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया। अभियान का नेतृत्व सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह और अवर अभियंता संदीप कुमार ने किया।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन ने बताया कि पहला मामला ग्राम जौहरपुर का है, जहां माखन लाल साहू द्वारा लगभग 13 बीघा क्षेत्रफल में बिना प्राधिकरण की अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां सड़क, नाली, बाउंड्रीवाल और भूखंडों का चिन्हांकन तेजी से चल रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी गतिविधि रोकवाई और निर्माण को गिरा दिया।

दूसरी कार्रवाई ग्राम मथुरापुर में की गई, जहां वाजिद, तसलीम रजा, मोहम्मद फरहद और मुन्ने खां आदि द्वारा करीब 15 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्य किए जा रहे थे। यहां साइट ऑफिस, सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल तक का निर्माण कर लिया गया था। बीडीए ने पूरे अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लाटिंग पूरी तरह अवैध है। बीडीए ने साफ कहा है कि ऐसी गतिविधियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी भूखंड या भवन को खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति की जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा भविष्य में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बीडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माणों की पूरी जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ताओं की होगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।


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