Food Security Scheme : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत व्यवस्था लागू की है। जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे, वे अब 15 दिन के भीतर आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को पुन: सक्रिय करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानदारों या जिला रसद कार्यालय में की जा सकती है। आधार सीडिंग के बाद 15 दिनों के भीतर ई-केवाईसी अनिवार्य है, अन्यथा नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और पुन: सक्रिय करने का मौका नहीं मिलेगा।
जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 31 अगस्त 2025 तक राशन डीलर पोस मशीन के जरिए आधार सीडिंग कर सकेंगे, जिससे रसद कार्यालय या ई-मित्र केंद्रों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, एलपीजी आईडी मैपिंग के लिए अब सभी सदस्यों की ई-केवाईसी जरूरी नहीं है। परिवार के किसी एक सदस्य की ई-केवाईसी होने पर भी एलपीजी सीडिंग हो सकेगी, जिससे सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
इस व्यवस्था से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आधार सीडिंग ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग जैसे कार्य अब 31 अगस्त 2025 तक राशन डीलर के पास आसानी से हो सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वे 31 अगस्त तक पॉश मशीन के माध्यम से आधार सीडिंग, ई केवाईसी एवं एलपीजी सब्सिडी के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग का कार्य करना सुनिश्चित करें।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जिन उपभोक्ताओं के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे, वे अब 15 दिन के भीतर आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को पुन: सक्रिय करवा सकते हैं। इसे लेकर जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित कर दिया गया है।
भागूराम महला, जिला रसद अधिकारी डीग
Published on:
10 Aug 2025 01:20 pm