
चाउमीन का झांसा देकर किशोरी से बलात्कार (फोटो- पत्रिका)
Bhilwara Crime: चाउमीन खिलाने के बहाने मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से बलात्कार के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायालय प्रथम (पॉक्सो मामलात) ने दस महीने पुराने इस मामले में आरोपी युवक आवेश सिलावट को दोषी करार देते हुए एक लाख 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 7 दिसंबर 2024 को नाबालिग की परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी भांजी मानसिक रूप से कमजोर है और तीन-चार दिन से डर और सहम का भाव व्यक्त कर रही थी।
पूछताछ पर पीड़िता ने बताया कि तीन दिन पहले घर के पास की लाइब्रेरी के एक युवक ने उसे चाउमीन खिलाने का झांसा दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे गार्डन में ले जाकर अश्लील हरकतें कीं और गलत काम किया। आरोपी ने अपना नाम आवेश सिलावट बताया।
पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान पूरा होने पर आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने 12 गवाहों और 23 दस्तावेजों के जरिए आरोपी पर लगे आरोपों को साबित किया।
विशेष न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ क्रूरता पूर्वक अपराध किया। न्यायालय ने आवेश सिलावट को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस निर्णय से पीड़िता के परिवार को न्याय की उम्मीद मिली है और समाज में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के प्रति चेतावनी भी मिली है।
Published on:
14 Oct 2025 12:00 pm
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