
Case of theft of revenue worth lakhs by putting forged number plates on buses
परिवहन विभाग ने भीलवाड़ा में बसों के माध्यम से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और आपराधिक कृत्य के मामले का खुलासा किया है। जिला परिवहन अधिकारी आरके चौधरी ने बताया कि परिवहन विभाग के उड़नदस्ता प्रभारी अनिल कुमार शर्मा और लवलीश टेलर ने पुराने बस स्टैंड के पास स्थित आगाल बस सर्विस के यार्ड में खड़ी बसों की आकस्मिक जांच की। जांच में छह वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर मौके पर चालान बनाए गए।
कूटरचित नंबर प्लेट का बड़ा खेल
जांच के दौरान दो बसों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जो टैक्स चोरी और आपराधिक कृत्य की ओर इशारा करती हैं। वाहन संख्या आरजे-30-पीए-0816 जो कि यार्ड में खराब हालत में खड़ी थी कि जांच में पाया गया कि वाहन पर नम्बर प्लेट आरजे-30-पीए-0816 की लगी पाई गई। जबकि वाहन पर अंकित चैसिस नम्बर का मिलान करने पर चैसिस क्रमांक 373401 केआरजेड 018589 पाया गया। इसका पीओएस मशीन पर रिकार्ड जांचने पर वाहन का पंजीयन आरजे-06पीए-1551 पाया गया। इसका पंजीयन प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका था। टैक्स चोरी के लिए गलत नंबर प्लेट लगाई गई थी।
इसी प्रकार वाहन संख्या आरजे-06-पीए4007 पर आरजे-06पीए-4001 की नम्बर प्लेट लगा कर संचालन करना पाया गया, जबकी कार्यालय रिकार्ड के अनुसार वाहन संख्या आरजे-06-पीए4007 का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त है। चौधरी ने बताया कि कूटरचित नंबर प्लेट लगाकर अवैध वाहनों का सार्वजनिक स्थल पर संचालन कर न केवल राजकीय राजस्व की चोरी की जा रही थी, बल्कि आम जन की जान माल को भी खतरा उत्पन्न कर आपराधिक कृत्य किया जा रहा था।
दोषी मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
इस मामले में दोषी वाहन मालिकों के विरुद्ध प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें एक वाहन की मालिक सरोज देवी पत्नी श्रीराम विनोद, चारभुजा टूर एंड ट्रेवल्स, मांडल चौराहा, भीलवाड़ा माना जा रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाहन की मालिक निकिता आगाल पुत्री दिनेश चंद्र आगाल, नरसिंह द्वार, मांडल बताया गया है।
पांच बस मालिकों को नोटिस
जिला परिवहन अधिकारी आरके चौधरी ने बताया कि पांच बस मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन बसों पर वर्ष 2019 से लेकर 2025 तक का काफी टैक्स बकाया चल रहा है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 और राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम 1951 के प्रावधानों के उल्लंघन पर विमला देवी आगाल, दिनेश चंद्र आगाल, निकिता आगाल और सरोज देवी के स्वामित्व वाली बसों को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इन पांचों बसों के मालिक को नोटिस जारी कर 1 दिसंबर तक जवाब मांगा है।
Published on:
27 Nov 2025 09:45 am
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