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सरकारी विद्यालयों में 17 तक करना होगा पूरा रंग-रोगन, 18 से सजेगी रोशनी

- शिक्षा सचिव ने जारी किए निर्देश, पालना न करने पर होगी कार्रवाई

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Government schools will have to be fully repainted by the 17th, and illuminated by the 18th.

Government schools will have to be fully repainted by the 17th, and illuminated by the 18th.

दीपावली से पहले सरकारी विद्यालयों में सौंदर्यकरण और रंग-रोगन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा सचिव ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को टाइम-बाउंड निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, दीपावली अवकाश 13 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं, ऐसे में 17 अक्टूबर तक सभी विद्यालयों में रंग-रोगन कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यालय भवनों पर स्पष्ट और आकर्षक अक्षरों में विद्यालय का नाम पेंट करवाना होगा। इसके लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग कलर कोड निर्धारित किए गए हैं।

विद्यालयों में होगा सौंदर्यकरण का नया रंग

शिक्षा सचिव के अनुसार, रंग-रोगन कार्य में किसी भी मान्यता प्राप्त पेंट कम्पनी के उत्पाद का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन निर्धारित कलर कोड और शेड का पालन आवश्यक होगा। रंग करने से पहले विद्यालय भवन की चारों दिशाओं से फोटो लेना अनिवार्य है। यदि भवन में माइनर मरम्मत की आवश्यकता है, तो पहले उसे पूरा किया जाएगा। आदेश के अनुसार, विद्यालयों में रंग-रोगन एवं सौंदर्यकरण के लिए 15 हजार से 2 लाख रुपए तक की राशि व्यय की स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है। राशि का उपयोग छात्र कोष, विकास कोष, ब्याज राशि या सीएसजी फंड से किया जा सकेगा।

18 अक्टूबर से सजेगी दीपावली की रोशनी

आदेश में कहा गया है कि 18 अक्टूबर से अगले पांच दिनों तक विद्यालय भवनों पर रोशनी और दीपदान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके लिए पहले से सामग्री और संसाधनों का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय स्तर पर समिति गठित कर दीपावली साज-सज्जा और प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी।