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गणना विपत्र में परेशानी आने पर मतदाता 1950 पर कर सकते हैँ डायल

बीएलओ को प्रशिक्षण देकर उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन और गणना फॉर्म के वितरण-संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है

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In case of any problem with the counting bill, voters can dial 1950.

In case of any problem with the counting bill, voters can dial 1950.

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस दौरान किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बीएलओ से संपर्क करने के लिए वेबसाइट से बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं। अब तक भीलवाड़ा सहित पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ को प्रशिक्षण देकर उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन और गणना फॉर्म के वितरण-संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए तथा निर्वाचन मशीनरी को पूर्ण मनोयोग और मनोबल के साथ इस कार्य में समर्पित बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ, एईआरओ स्वयं फील्ड भ्रमण कर रहे हैं। वे बीएलओ के साथ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं एवं उनके कार्यों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

राजनीतिक दल बना रहे बीएलए

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति की जा रही है, जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची के सत्यापन में लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल लगातार और अधिक बीएलए नियुक्त कर रहे हैं ताकि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे समय रहते प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बीएलए नियुक्त करें ताकि बाद में मतदाता सूची में त्रुटियों की शिकायत करने की आवश्यकता ही न पड़े।

आयोग का स्पष्ट मत है कि सही समय पर सहभागिता से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रह सकती है। कार्य को गति देने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, राजीविका कार्यकर्ताओं, एनसीसी, एनएसएस आदि की सहायता लें।

आपकी जानकारी के लिए

  • बी.एल.ओ. (BLO) आपके घर पर आकर वोटर सूची का सत्यापन करेंगे।
  • बी.एल.ओ. हर सदस्य के लिए 2 फॉर्म देंगे।
  • दोनों फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है।
  • दोनों फॉर्म पर सदस्य के स्वयं के हस्ताक्षर होंगे।
  • एक फॉर्म बी.एल.ओ. साथ ले जाएंगे, एक फॉर्म आपके पास रहेगा।
  • आपके पास रहने वाले फॉर्म पर BLO के हस्ताक्षर होंगे।
  • यदि महिला की उम्र 42 वर्ष या उससे कम है, तो पिता/माता का 2002 वाला प्रमाण ही मान्य होगा।
  • किसी अन्य कागज की आवश्यकता नहीं।
  • मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखें।
  • जन्मतिथि (DOB) सही भरें।
  • आधार नंबर वैकल्पिक है — अनिवार्य नहीं।
  • फॉर्म को फाड़ें नहीं — सुरक्षित रखें।
  • फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है, वरना नाम कट सकता है।
  • पूरे देश में आपका नाम केवल एक स्थान पर रहेगा।
  • यदि आप वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं, तो अपने BLO से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें।
  • इस सूचना को परिवार व पड़ोसियों तक जरूर पहुँचाएँ।
  • यह हर नागरिक के अधिकार और कर्तव्य से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है।