भीलवाड़ा जिले में विभिन्न कंपनी और उद्योगों में काम करने वाले कार्मिकों के लिए ईएसआईसी खुशखबरी लेकर आया है। ईएसआईसी ने स्प्री योजना शुरू की गई है। इसमें अपंजीकृत नियोक्ता अपना पंजीकरण करा कर लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य कार्मिकों व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना है। 31 दिसम्बर तक नियोक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी खुद, माता-पिता, पत्नी व बच्चों का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। यह बात बुधवार को ईएसआईसी के उपक्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के संयुक्त निदेशक दीपक चौरसिया ने मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सभागार में चैम्बर व कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से आयोजित सेमिनार में उपस्थित नियोक्ता एवं कार्मिकों को सम्बोधित करते हुए कही। चौरसिया ने बताया कि ईएसआईसी ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रॉप्टिंग इनिशिएटिव’ स्प्री योजना को मंजूरी दी है। ईएसआईसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के उप निदेशक दीपक कुमार मीणा ने बताया कि नियोक्ता यदि योजना की वैधता अवधि में अपने प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कराते हैं तो उन्हें पंजीकरण की तिथि या घोषित तिथि से कवरेज प्रदान किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनका अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें भी पंजीकरण की तारीख से ईएसआई अधिनियम के तहत पूर्ण लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि निगम भीलवाडा शाखा के प्रबंधक ललित किशोर महावर ने बताया कि ईएसआई अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान या कारखाने को अधिनियम लागू होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इससे वे स्वास्थ्य सेवाएं, बीमारी में आर्थिक सहायता, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
चैम्बर के संयुक्त सचिव निर्मल जैन ने स्वागत करते हुए बताया कि यह योजना उन सभी के लिए एक अवसर है, जो अब तक किसी कारणवश पंजीकृत नहीं हो पाए। सभी पात्र नियोक्ताओं और कर्मचारियों से आव्हान किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत योजना का लाभ उठाए। सेमिनार में कई उद्योगों के एच आर हेड सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे।
Published on:
07 Aug 2025 09:08 am