
(Photo Source - Patrika)
MP News: यदि आपका या आपके परिवार का पैसा पिछले दस साल से बैंक में जमा है और उसमें कोई लेनदेन नहीं किया है तो ऐसे पैसे खाते से निकाले जा सकते हैं। इसके लिए अब वित्तीय संस्थान ही आगे आ रहे हैं। जगह-जगह कैंप लगाकर लाभार्थियों को पैसा निकालने की सलाह दी जा रही है। रिजर्व बैंक ने ऐसे पैसे वापस करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। इसमें बैंक, बीमा कंपनी सहित अन्य वित्तीय संस्थान शामिल है।
बैंकर्स का कहना है कि इस प्रकार की राशि को प्राप्त करने के लिए बैंक में आवेदन देना होगा साथ ही खाते का केवायसी (खाताधारक का आधार, पेन नंबर) आदि देना होगा। यदि खाताधारक नहीं है और नामिनी बनाया है तो राशि नामिनी को मिलेगी अन्यथा विधिक वारिस को मिलेगी। ये पैसा जमाकर्ता एवं उतराधिकारियों की वैद्य संपत्ति है।
किसी खातेधारक का दस साल से पैसा वित्तीय संस्थान में जमा है और उस पर लेनदेन नहीं हो रहा है तो उस पैसे को निकाला जा सकता है। इसके लिए 3 महीने का विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। आलोक चक्रवर्ती, लीड डिस्ट्रिक मैनेजर
भोपाल जिले में ऐसी अनक्लेम्ड राशि 230 करोड़ के आसपास है। इन पैसों के बारे में पिछले दस साल में कोई पूछने नहीं आया लिहाजा रिजर्व बैंक के डेफ फंड में चला गया। ये राशि जिले की विभिन्न बैंकों में जमा की गई थी। जिले में 5.63 लाख खाताधारक है।
उद्गम पोर्टल से कई बैंकों के खातों की खोज की सुविधा दी जा रही है। इससे प्रत्येक बैंक के दावे या निपटान प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। हालांकि जमा राशि का दावा केवल संबंधित बैंक से ही किया जा सकता है।
Published on:
02 Dec 2025 12:42 pm
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