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एमपी में बदली पुलिस की पोशाक, आयुक्त ने जारी किया आदेश

MP Police - पोशाक बदलने के भोपाल पुलिस आयुक्त ने दिए आदेश, ठंड को देखते हुए किया परिवर्तन

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Commissioner issues order to change police uniform

पोशाक बदलने के भोपाल पुलिस आयुक्त ने दिए आदेश

MP Police- मध्यप्रदेश में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले माह अक्टूबर और इस माह यानि नवंबर में अभी तक प्रदेश के अनेक शहरों में सर्दी के कई दशक पुराने रिकार्ड टूट चुके हैं। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से हाड़तोड़ ठंड पड़ रही है। ऐसे में प्रदेश का पुलिस विभाग भी सक्रिय हुआ है। पुलिस जवानों और अधिकारियों को ठंड से बचाने के लिए उनकी पोशाक बदल दी गई है। इस संबंध में भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश पर 10 नवंबर से ही अमल की बात कही गई है।

भोपाल पुलिस के अधिकारी, कर्मचारियों के लिए ठंड में विशेष यूनिफॉर्म निर्धारित की गई है। अब पुलिसकर्मी फुल शर्ट और जर्सी में नजर आएंगे। प्रदेश में ठंड के दस्तक देने के साथ ही राजधानी भोपाल की पुलिस की पोशाक में यह बदलाव किया गया है।

भोपाल पुलिस के लिए शीतकालीन यूनिफॉर्म के रूप में महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों को फुल शर्ट और जर्सी पहनने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त हरि नारायण चारी मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिसकर्मियों को अंगोला शर्ट व जर्सी पहनने को कहा गया है।

पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश में लिखा है-

नगरीय पुलिस जिला भोपाल स्थित समस्त पुलिस इकाईयों के समस्त पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा दिनांक 10 नवंबर 2025 से शीतकालीन गणवेश (अंगोला शर्ट व जर्सी) धारण किये जाने के निर्देश जारी किये जाते हैं।

पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1961 में ठंड के दौरान चार माह तक अंगोला (गर्म शर्ट) पहनने का प्रावधान है। इस अवधि में अगर कोई पुलिसकर्मी सामान्य दिनों की तरह वर्दी की शर्ट पहनना चाहता है तो उसके ऊपर वर्दी का स्वेटर पहनना जरूरी है। सामान्यतः पुलिसकर्मी शर्ट को हाफ तक फोल्ड कर लेते हैं लेकिन इन चार माह में अंगोला शर्ट की आस्तीन को फोल्ड नहीं किया जा सकता।

एमपी पुलिस के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को रेगुलेशन एक्ट का पालन करना अनिवार्य है। यानि चार माह तक उन्हें अंगोला शर्ट पहनना पड़ेगा। एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान है।