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एमपी कैबिनेट: 22,500 पुलिस भर्ती, इलेक्ट्रॉनिक हब और छात्रवृत्ति पर ऐतिहासिक फैसला

MP Cabinet: आज आर्थिक निवेश, रोजगार सृजन, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और संस्कृति के नाम रही एमपी कैबिनेट बैठक, सीएम मोहन यादव ने दी कई सौगात...

MP Cabinet Meeting today
MP Cabinet Meeting today (फोटो सोर्स: एक्स)

MP Cabinet: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज 19 अगस्त मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे आयोजित की गई इस बैठक में प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।

1- इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 की मंजूरी

    बैठक में भोपाल के बैरसिया रोड पर 210 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखा गया। इसमें टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन की यूनिट्स शामिल होंगी। अनुमानित निवेश लगभग 300 करोड़ होगा, जिसमें बुनियादी ढांचे- सड़क, जल, बिजली के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इससे प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बनेंगी और निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।

    2-पुलिस विभाग में 22,500 उम्मीदवारों की भर्ती

      कैबिनेट ने अगले तीन साल में पुलिस विभाग में 22,500 नए पदों की भर्ती का निर्णय लिया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और त्वरित होने करने के उद्देश्य से 'मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' (MP Police Recruitment Board) गठित किया जाएगा। वर्ष 2025 के रिक्त पदों की भर्ती अभी भी स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (SSB) से होगी, लेकिन 2026 से यह भर्ती नए बोर्ड के माध्यम से की जाएगी।

      3- सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रणाली

        इस दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि भ्रष्टाचार, संपत्ति संबंधी बेमेल एवं पद दुरुपयोग के मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति (prosecution sanction) पर कैबिनेट स्तर पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। मोहन सरकार के इस कदम को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

        4- आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति अब 12 महीने, राशि भी बढ़ाई

        बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि आदिवासी (ST) छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति अब 10 के बजाय 12 महीने के लिए दी जाएगी। इसके साथ ही छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ाई गई है। इसके तहत अब छात्राओं को 1,700 और छात्रों को 1,650 रुपए का प्रतिमाह लाभ दिया जाएगा। ताकि वे प्रतियोगी परीक्षा और हॉस्टल खर्च आदि बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।

        5- गीता भवन योजना को मंजूरी

        कैबिनेट में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गीता भवन निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत हर नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे, जो समाजिक-सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करेंगे। इसकी मदद से लोग शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे।

        6- प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन में पीएम शिविर की पुष्टि


        बैठक में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन में निर्यात में वृद्धि, पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी समेत अन्य आर्थिक मुद्दों पर भी विचार हो सकता है।

        7- पांच आयुर्वेदिक महाविद्यालय तथा वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे

        प्रदेश में पांच आयुर्वेदिक महाविद्यालयों और वेलनेस सेंटर के लिए 70-70 करोड़ की राशि मंजूर की गई। ये महाविद्यालय और वेलनेस सेंटर पांच जिलों सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, मुरैना और बालाघाट में खोले जाएंगे।

        8- बदलेंगे सिविल सेवा कर्मचारियो के अवकाश नियम

        सिविल सेवा कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये बदलाव भारत सरकार के अवकाश नियमों के अनुरूप किया जाएगा।

        9- मुरैना में खोली जाएंगी आधुनिक शक्कर मिल

        मुरैना की शक्कर मिल में किसानों के लिए आधुनिक शक्कर मिल खोले जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 54.81 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं मजदूरों को बकाया 54.81 करोड़ की राशि भी दी जाएगी।

        10- कटनी में तीन दिन बाद होगी माइनिंग कॉन्क्लेव

        23 अगस्त को कटनी में आयोजित होने जा रही माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर भी चर्चा की गई। इस कॉन्क्लेव में देशभर के उद्योगपति भाग लेंगे।

        11- केंद्र की तर्ज पर एमपी में भी मिलेगी सरोगेसी मैटरनिटी लीव

        कैबिनेट बैठक में सरोगेसी से मां बनने वाली सरकारी कर्मचारियों के मैटरनिटी लीव के मामले पर भी चर्चा की गई। केंद्र की तर्ज पर एमपी में भी सरोगेसी मैटरनिटी लीव नियम लागू किया जाएगा। प्रसूति अवकाश के साथ ही दत्तक संतान और सिंगल पैरेंट्स या दिव्यांग पैरेंट्स को भी इस नियम का लाभ मिलेगा।