
SIR में सन 2003 की झंझट पर एमपी कांग्रेस की बड़ी कवायद (photo- सोशल मीडिया)
SIR- मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) यानि SIR की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक दिक्कतों के बाद काम कुछ रफ़्तार पकड़ने लगा है। शुक्रवार को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन ने सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन भोपाल से वर्चुअल बैठक कर काम की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी ईआरओ से अपने सुपरवाइजर व बीएलओ से लगातार संवाद कर शंकाओं और समस्याओं का निराकरण करने को कहा। इससे पहले कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बड़ी कवायद की। पार्टी ने बाकायदा वीडियो जारी कर सन 2003 की मतदाता सूची की झंझट सुलझाने का तरीका बताया।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन ने ईआरओ से गणना पत्रक के डिजिटलीकरण में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने एसआईआर में सहयोग के लिए वालेंटियर्स की मदद लेने और नेटवर्क की समस्या आने पर विशेष प्रयास की जरूरत जताई।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन ने कहा कि एसआईआर से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाता की सुविधा के लिए सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और ईआरओ कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये हेल्प डेस्क सुबह 8 से रात 8 बजे तक नियमित रूप से संचालित किए जाएं।
विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) यानि SIR पर कांग्रेस भी सक्रिय है। पार्टी, मध्यप्रदेश के हरेक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की बात कह रही है। इसके लिए एमपी कांग्रेस ने मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए एक वीडियो जारी किया।
SIR की प्रक्रिया में आम वोटर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं रहनेवाले प्रावधान पर आ रही है। प्रदेशभर में ऐसे हजारों वोटर्स परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपने वीडियो में खासतौर पर इन मतदाताओं को सूची में अपना नाम जुड़वाने का तरीका सुझाया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जिन वोटर्स के नाम वर्तमान में तो हैं लेकिन 2003 की मतदाता सूची में मां-पिता या दादी-दादा में से किसी का भी नाम नहीं है, उन्हें तीन दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे वोटर्स को माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण तथा स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Published on:
14 Nov 2025 03:40 pm
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