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SBI से 1266 करोड़ की धोखाधड़ी, भोपाल ED ने दुबई में 51 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

mp news: भोपाल ED की बड़ी कार्रवाई, बैंक घोटाले के आरोपी श्रीकांत भासी की दुबई स्थित 51 करोड़ की संपत्ति की कुर्क...।

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FILE PHOTO

ed attached 51 crore rs property in dubai SBI bhopal branch fraud case (FILE PHOTO)

mp news: प्रवर्तन निदेशालय (ED) भोपालने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से हुई 1266 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की दुबई स्थित संपत्तियों को कुर्क किया है। आरोपी का नाम श्रीकांत भासी है जिसकी एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) कंपनी ने बैंक से धोखाधड़ी की थी। दुबई में उसकी 51 करोड़ रूपये की अचल संपत्ति होने की जानकारी जांच में पता चली थी जिसे अब ईडी ने कुर्क किया है।

दुबई के पॉश इलाकों में थी प्रॉपर्टियां

ईडी के अनुसार धोखाधड़ी के आरोपी श्रीकांस भासी की दुबई स्थित जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उनमें लग्जरी अपार्टमेंट और व्यावसायिक स्थान शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रॉपर्टी दुबई के सबसे प्रीमियम क्षेत्रों में स्थित हैं। बताया गया है कि ये संपत्तियां कानूनी तौर पर भासी की बेटी के नाम पर हैं, जिन्हें 2022 और 2023 के बीच गिफ्ट के तौर पर उसकी बेटी के नाम किया गया। ईडी अधिकारियों का कहना है कि ये सभी संपत्तियां अवैध व्यापार, बैंक ऋण के डायवर्जन, सर्कुलर ट्रेडिंग, दस्तावेजों के निर्माण और एओपीएल और उसकी सहयोगी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से अवैध आय अर्जित कर खरीदी गई थीं।

एसबीआई से ऐसे हुई थी धोखाधड़ी

जाँच से पता चला कि एओपीएल ने एसबीआई की शाहपुरा शाखा से कई विदेशी साख पत्र (एफएलसी) प्राप्त किए थे। अप्रैल और मई 2018 के बीच, एओपीएल द्वारा मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में कथित रूप से विफल रहने और एलसी रोलओवर के दौरान चूक करने के बाद, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1,266.63 करोड़ रुपये के बराबर) मूल्य के 12 एफएलसी बैंक को हस्तांतरित कर दिए गए। बाद में सावधि जमा मार्जिन में कमी के कारण बैंक को विदेशी सप्लायरों को भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके कारण बैंक को भारी नुकसान हुआ। ये हस्तांतरित साख पत्र, पीओसी का एक प्रमुख घटक हैं, जिन्हें बाद में संबंधित संस्थाओं के माध्यम से लेवलाइज और दुरुस्त किया गया और विदेशी संपत्ति अर्जित करने के लिए उपयोग किया गया।