Patrika LogoSwitch to English
मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सख्ती शुरू, नहीं कराया ये काम तो बंद होंगी सारी सेवाएं

MP News: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एमपी में बढ़ी सख्ती, परिवहन विभाग की बड़ी तैयारी, RTO से जुड़ी सेवाएं जारी रखने आज ही करवाएं ये जरूरी काम, वरना होगा एक्शन...

CG News, HSRN Plat

MP News: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी नए पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड सहित ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन मालिक का एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपके वाहन के साथ ये सुविधाएं अपडेट नहीं हैं तो, जल्द ही आपको परिवहन विभाग की सभी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

भोपाल में 18.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड

भोपाल जिले में इस वक्त 18.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं जिनमें से 40 प्रतिशत के पास अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। ऐसे वाहन मालिक फिलहाल घर बैठे ही सुविधाओं को अपडेट करवा सकते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) मंगवाने और मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए आरटीओ के वाहन पोर्टल या सारथी एप के जरिए आवेदन किए जा सकेंगे। ओटीपी के आधार पर मोबाइल नंबर गाड़ी की डिटेल्स के साथ लिंक हो जाएगा। एचएसआरपी नंबर प्लेट नजदीकी डीलर के यहां से फिट करवा सकेंगे।

मध्यप्रदेश में 15 साल पुराने वाहन

कार-88,529

मोपेड - 20,162

जीप - 21,607

ट्रैक्टर -74,794

आटो रिक्शा - 46,999

गुड्स ट्रक -72, 502

बस - 14,813

टैक्सी -1,098

बाइक -2,08054

स्कूटर -76,188

इसलिए जरूरी मोबाइल नंबर

ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड में दर्ज नंबर में भिन्नता पाई जा रही थी। ऐसी स्थिति में किसी भी गाड़ी को किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर आसानी से करवाया जा सकता था। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें असल गाड़ी मालिक ने बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के जबरन दूसरे पक्ष पर गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेने के आरोप भी लगाए। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद अब जब तक आवेदक वन टाइम पासवर्ड नहीं बताएगा तब तक किसी भी प्रकार के आवेदन पर कार्रवाई पूरी नहीं मानी जाएगी।

15 साल पुराने सरकारी वाहन हटेंगे

15 साल पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही हटाने की व्यवस्था की गई है। नागरिकों के लिए स्क्रेप पॉलिसी और फिटनेस प्रमाण पत्र देकर री-रजिस्ट्रेशन कराने के विकल्प उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

- जितेंद्र शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी


पत्रिका कनेक्ट