
25 नवंबर तक हर हाल में पूरा हो मतदाता गणना प्रपत्र | Image Source - 'FB' @dmbijnorofficial
Voter enumeration form deadline 25 november: बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर 2025 से सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं और भरे हुए प्रपत्र एकत्र भी कर रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित हो।
जिलाधिकारी ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया कि जिन घरों में गणना प्रपत्र पहुंच चुके हैं, वे उन्हें तुरंत भरकर संबंधित बीएलओ को सौंप दें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची अपडेट करने की यह प्रक्रिया तभी सफल होगी जब मतदाता सक्रिय सहभागिता दिखाएं। सभी नागरिकों से यह आग्रह किया गया कि वे दिए गए प्रपत्र में अपनी विवरण संबंधी जानकारी सही-सही भरें, ताकि भविष्य में किसी त्रुटि या मतदाता सूची में समस्या का सामना न करना पड़े।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता के पास गलती से एक से अधिक गणना प्रपत्र आ जाते हैं, तो उन्हें केवल एक ही प्रपत्र भरना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाता सूची में दोहरे नाम दर्ज होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग इस बार पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सुव्यवस्थित बना रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की दोहराव की समस्या न रह जाए।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए जिलाधिकारी ने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 25 नवंबर 2025 तक अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में भरे हुए सभी गणना प्रपत्रों का ऑनलाइन अपलोड या डिजिटाइजेशन पूरा करें। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रपत्र लंबित नहीं रहना चाहिए और सभी डेटा सही रूप में चुनाव आयोग की प्रणाली में दर्ज होना चाहिए। इससे मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में आसानी होगी।
जन-सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कई ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मतदाता ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट पर वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली डाउनलोड कर अपना नाम देख सकते हैं। वहीं, गणना प्रपत्र को voters.eci.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध enumeration form सेक्शन में जाकर ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। यह सुविधा उन नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बीएलओ के समय पर न मिलने पर स्वयं आवेदन दायर करना चाहते हैं।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि नागरिक चाहें तो स्वयं भी ऑनलाइन SIR प्रक्रिया के तहत अपने आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत और उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा पारदर्शिता को और अधिक मजबूत बनाती है और मतदाताओं को प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर देती है।
Published on:
19 Nov 2025 05:15 pm
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