Savings Account Rule: क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बचत खाते में कितने रुपये जमा करा सकते हैं। अगर आप एक मोटी रकम बचत खाते में डालें तो क्या होगा? क्या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएंगे? क्या आप पर कोई एक्शन लिया जाएगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में कभी न कभी जरूर आए होंगे। टैक्स एवं निवेश सलाहकार बलवंत जैन ने राजस्थान पत्रिका को बताया कि एक वित्त वर्ष में एक बचत खाते में कुल कैश डिपॉजिट्स और निकासी 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैन ने बताया कि कोई व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति से सिंगल ट्रांजेक्शन में या एक इवेंट से जुड़े ट्रांजेक्शंस में कुल 2 लाख रुपये या उससे अधिक कैश नहीं ले सकता है।
बलवंत जैन ने बताया कि एक वित्त वर्ष की अवधि में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच व्यक्ति के सभी बचत खातों में कुल 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट होता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बैंकों को ऐसे लेनदेन के बारे में आयकर विभाग को सूचित करना होता है। चाहे आपने अपने नाम से खुले अलग-अलग बचत खातों में लेनदेन किया हो, फिर भी बैंकों को ऐसे लेनदेन का खुलासा करना होगा।
एक वित्त वर्ष में बचत खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट होना हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माना जाएगा। आयकर अधिनियम 1962 की धारा 114बी के तहत बैंकों को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के मामले में आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इस नोटिस के जवाब में आपको अपने पैसे के सोर्स के बारे में बताना होगा। इसके लिए आपको कुछ सबूत दिखाने पड़ सकते हैं। ये सबूत आपका इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट्स या विरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप नोटिस का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी टैक्स एडवाइजर की मदद ले सकते हैं।
अगर आप एक दिन में 50 हजार रुपये से अधिक रकम बचत खाते में जमा कराते हैं, तो आपको पैन नंबर देना होगा। पैन नहीं होने की स्थिति में आपको फॉर्म 60/61 जमा करना होगा।
Updated on:
14 Aug 2025 02:16 pm
Published on:
13 Aug 2025 03:30 pm