रिटायर बैंकरों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने 1 जनवरी 1986 से पहले रिटायर बैंक कर्मचारियों और उनके जीवित पति या पत्नी को अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) देने का ऐलान किया है। यह राहत वित्त मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर दी जा रही है। आईबीए ने यह भी कहा है कि उसके पहले के आदेश के तहत पेंशनरों को कम से कम 10000 रुपये प्रति माह दिया जाना चाहिए है।
आईबीए के अनुसार, जिन बैंक कर्मियों ने 1 जनवरी 1986 से पहले रिटायरमेंट लिया था, उन्हें 350 रुपये प्रति माह की एक्स-ग्रेसिया रकम पर 5205.90 रुपये महंगाई राहत मिलेगी। इस प्रकार उन्हें कुल 5555.90 रुपये प्रति माह की रकम मिलेगी।
वहीं, ऐसे रिटायर बैंक कर्मियों की जीवित पत्नियों को 175 रुपये की एक्स-ग्रेसिया पर 2602.95 रुपये महंगाई राहत दी जाएगी, जिससे उन्हें 2777.95 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आईबीए ने साफ किया कि यह पेमेंट केंद्र सरकार के 17 दिसंबर 2013 को जारी पत्र के तहत किया जा रहा है, जिसमें पुराने पेंशनर को राहत देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई थी।
हालांकि, आईबीए ने 7 फरवरी 2023 को जारी अपने एक पूर्व सर्कुलर का भी हवाला दिया है, जिसमें सभी बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे इस वर्ग के पेंशनर और उनके जीवनसाथियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की रकम देना सुनिश्चित करें। यह अतिरिक्त सहायता एक्स-ग्रेशिया के रूप में दी जा सकती है ताकि जीवन यापन में कठिनाई का सामना न करना पड़े।
Published on:
06 Aug 2025 11:00 am