
Cheque Bounce
तारानगर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर (Taranagar) के पीठासीन अधिकारी अजयदीप सिंह ने चैक अनादरित मामले में शिवशंकर पुत्र श्यामलाल शर्मा निवासी जिगसाना ताल को एक वर्ष का कारावास व 7 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। अधिवक्ता राजेंद्र सिंह राठौड़ न्यांगली ने बताया कि संजय जांगिड़ पुत्र सुभाषचंद्र जांगिड निवासी तारानगर से शिवशंकर ने घरेलू आवश्यकता के लिए 4 लाख 25 हजार रुपए उधार लिए थे।
इसके बदले शिवशंकर ने संजय जांगिड़ को एक चैक दिया था। न्यांगली ने आगे बताया कि संजय ने तय तिथि के तहत भुगतान के लिए चेक को बैंक में लगाया। शिवशंकर के खाते में प्रयाप्त राशि नहीं होने के कारण चेक अनादरित हो गया। इसके बाद आरोपी को राशि अदा करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया।
शिवशंकर ने नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी राशि नहीं लौटाई तो पीड़ित ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने पत्रावली पर आए दस्तावेजों का गहन अध्ययन कर व संजय जांगिड़ की साक्ष्य लेखबद्ध कर शिवशंकर को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास व 7 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। परिवादी संजय जांगिड़ की तरफ से पैरवी अधिवक्ता राजेंद्र सिंह राठौड़ न्यागंली ने की।
Updated on:
13 Nov 2025 11:59 am
Published on:
13 Nov 2025 11:58 am
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