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Alwar: सगी नाबालिग बहन से बलात्कार मामले में आया नया अपडेट, जानें क्यों बरी हो गए 2 भाइयों समेत भाभी और बुआ

Rape Victim Change Statement: सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयान बदल गए। उसने अदालत में कहा कि आरोप दबाव में लगाए गए थे। इस कारण अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में चारों आरोपियों को बरी कर दिया।

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अलवर

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Akshita Deora

Oct 31, 2025

Rajasthan High Court warns former Jaipur royal family 13 October next hearing

फाइल फोटो प​त्रिका

Real Sister Rape Case Update: तिजारा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सगी बहन से बलात्कार के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-4 की न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें पीड़िता के दो सगे भाई, भाभी और बुआ शामिल हैं। अदालत ने यह निर्णय पीड़िता के न्यायालय में दिए गए बयानों के आधार पर लिया।

कई महीने चली सुनवाई

इस प्रकरण में बुधवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद न्यायालय ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया जिसमें पीड़िता की ओर से कोर्ट में दिए गए बयानों को आधार मानते हुए चारों आरोपियों को बरी किया गया है।

क्या था मामला

यह मामला तिजारा थाना क्षेत्र का है, जहां जुलाई 2024 में एक नाबालिग लड़की ने अपने ही दो सगे भाइयों पर बलात्कार का आरोप लगाया था। साथ ही उसने अपनी भाभी और बुआ पर साथ देने का आरोप लगाया था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गहन जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।

पुलिस के अनुसार किशोरी ने पहले अपने मित्र सहित तीन युवकों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। इसी दौरान मेडिकल परीक्षण से पहले ही उसके सगे भाई ने भी उसके साथ बलात्कार किया था। जांच में एफएसएल रिपोर्ट से भी इस घटना की पुष्टि बताई गई थी।

अदालत में बदले बयान

सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयान बदल गए। उसने अदालत में कहा कि आरोप दबाव में लगाए गए थे। इस कारण अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में चारों आरोपियों को बरी कर दिया।

राज्य सरकार करेगी अपील पर विचार

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि उन्हें अभी तक फैसले की लिखित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। प्रति मिलने के बाद उसका विश्लेषण कर यह तय किया जाएगा कि राज्य सरकार अपील दायर करेगी या नहीं।