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सहायक शिक्षक के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

Teacher Recruitment:राज्य में सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है।

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The High Court has lifted the stay on the result of the Assistant Teacher Recruitment Examination in Uttarakhand

उत्तराखंड में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक हट गई है

Teacher Recruitment:सहायक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी राहत पाई है। इसी के साथ ही उत्तराखंड में सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। दरअसल, यूकेएसएसएससी ने एलटी के 1544 पदों को भरने के लिये 14 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 786 पद गढ़वाल मंडल जबकि शेष 758 पद कुमाऊं मंडल के लिये निर्धारित थे। बाकायदा यूकेएसएसएसी ने एलटी शिक्षक भर्ती के लिए 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा भी करा ली थी। उसी दौरान ये भर्ती प्रक्रिया गलत आरक्षण के पेंच में फंस गई थी। गलत आरक्षण को लेकर गोपीचंद, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चौहान ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।

कुछ पदों को रिक्त रखने के आदेश

हाईकोर्ट ने एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जाग गई है। मंगलवार को कोर्ट ने सभी मामलों पर अंतिम निर्णय जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों के मामले में यूकेएसएसएससी को पदों को रिक्त रखने के निर्देश भी जारी किए हैं।