-२०१९ में कंचनपुर के अतिराज पुरा में हुआ था हत्याकाण्ड
-एडीजे कोर्ट ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया
-झगड़े के दौरान दो अन्य लोग भी हुए थे घायल
dholpur, बाड़ी एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को 2019 के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा गांव के देशराज गुर्जर हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 3 जनवरी 2019 को कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव अतिराजपुरा निवासी देशराज गुर्जर अपने दो भाई देवेंद्र और सोनू के साथ बाड़ी से रात के समय गांव लौट रहा था। इस दौरान गांव के पास एक दर्जन की संख्या में आरोपियों ने उसको घेर लिया और हमला कर दिया। उक्त हमले में देवेंद्र और सोनू बुरी तरह घायल हो गए। वहीं गोली लगने से देशराज गुर्जर पुत्र बच्चन सिंह की मौत हो गई। घटना को लेकर देशराज के बड़े भाई विजय सिंह पुत्र बच्चन सिंह गुर्जर ने कंचनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी और हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने धारा 302 और अन्य धाराओं में मामले में लिप्त आरोपी गब्बर, रहीश, डब्ल्यू और सोनू पुत्र मानसिंह गुर्जर, रघुवर, गंभीर, राधारमण पुत्र दीवान गुर्जर और श्रीभान पुत्र रघुवीर गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में लिप्त अन्य आरोपी अभी मफरूर चल रहे हैं।
खेत की मेढ़ के विवाद में हुआ था हमला
एडवोकेट परिहार ने बताया कि पूरा मामला एक ही परिवार के चाचा, ताऊ की फैमिली से जुड़ा है। उनके खेत एक जगह पर हैं। जिस पर मेढ़ को लेकर विवाद हो गया। उक्त विवाद में आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें देशराज गुर्जर की मौत हुई और उसके भाई देवेंद्र सोनू गंभीर घायल हुए।
Published on:
12 Aug 2025 07:24 pm