UP News: यूपी के गोंडा जिले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, उनके प्रतिनिधि राजेश सिंह सहित पांच व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने जमीन के फर्जी बैनामा, जालसाजी और धमकी देने का काम किया। यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अपेक्षा सिंह की अदालत ने अजय सिंह द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जारी किया।
UP News: जिले के भिटौरा गांव के की रहने वाले अजय सिंह द्वारा दायर की गई एक अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अपेक्षा सिंह ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उनके निजी सचिव राजेश सिंह समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अजय सिंह का आरोप है कि मंत्री और उनके सहयोगियों ने उनकी पत्नी मनीषा सिंह की 16 डिसमिल जमीन का बैनामा वर्ष 2021 के पुराने स्टांप पर फर्जी तरीके से मिथलेश रस्तोगी और कांती सिंह के नाम करवा दिया। इस पूरे लेन-देन में बैकडेट में कागज़ तैयार कराए गए थे। बताया गया कि पीड़ित ने वर्ष 2024 में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते पुलिस ने जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी देने पर पुनः जांच का आदेश दिया गया।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि मंत्री के सचिव राजेश सिंह ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया और अब केस में समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। मना करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कोर्ट ने कीर्तिवर्धन सिंह समेत पांच लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं,स पूरे मामले में राजेश सिंह ने कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है, लेकिन कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया देंगे।
Updated on:
13 Aug 2025 12:33 pm
Published on:
13 Aug 2025 12:32 pm