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अब खुशी में गोली चलाना पड़ सकता है भारी

हर्ष फायर पूरे जिले में बैनमैरिज गार्डन, होटल संचालकों को आदेश, कोई बंदूक लेकर आए तो पुलिस को बताएं

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अब खुशी में गोली चलाना पड़ सकता है भारी

अब खुशी में गोली चलाना पड़ सकता है भारी

ग्वालियर। जश्न की आड़ में गोली चलाने वालों पर अब पूरी तरह नकेल कसी गई है। कलेक्टर ने जिले में हर्ष फायर बैन कर दिया है। उधर पुलिस ने भी शहर और देहात के सभी मैरिज गार्डन, होटल और शादी ब्याह के आयोजन स्थल संचालकों से कहा है कि अगर उनके यहां आयोजित कार्यक्रम में बंदूक लेकर कोई आता है, तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। किसी ने भी जश्न का हवाला देकर गोली चलाई तो फायरिंग करने वाले पर तो कार्रवाई होगी ही, जिस जगह पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके संचालक पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि हर्ष फायरिंग रोकने के लिए इससे पहले भी प्रशासन और पुलिस इसी तरह फरमान जारी कर चुके हैं।

एयरफोर्स स्टेशन के पास हाल में कारतूसों के खोखे मिले थे। वायुसेना ने इसे खतरा बताकर पुलिस से हवाई फायर रोकने के लिए कहा था। पुलिस ने एयरफोर्स स्टेशन के एक किलोमीटर दायरे में हवाई फायर पर बैन लगा दिया था। यहां लाइसेंसी बंदूकधारियों, मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस थमा दिए कि अगर हवाई फायर होता है तो गोली चलाने वाला तो जेल जाएगा, उसकी बंदूक भी जब्त होगी। जिसके यहां कार्यक्रम आयोजित हो रहा वह भी जेल जाएगा।

प्रशासन का फरमान
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने हर्ष फायरिंग पर बैन का दायरा बढ़ाकर पूरे जिले में इस पर प्रतिबंध लगाया है। कानून व्यवस्था और आम लोगों की जान माल की सुरक्षा का हवाला देकर कलेक्टर ने आदेश दिया है कि धारा 144 के तहत हर्ष फायरिंग भारतीय दंड विधान की धारा 188 और आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।

पुलिस की हिदायत
एसएसपी राजेश चंदेल ने आदेश दिया है कि विवाह समारोह, उत्सव और अन्य कार्यक्रम में फायरिंग नहीं होगी। उन्होंने शहर और देहात के थाना प्रभारियों को निर्देेश दिए हैं कि इलाके के मैरिज गार्डन, समारोह स्थल के संचालकों को हिदायत दें, उनके यहां आयोजित कार्यक्रम की निगरानी करना आयोजन स्थल संचालकों का भी दायित्व है। शादी और अन्य कार्यक्रम में कोई बंदूक लेकर आता है तो संचालक पुलिस को बताएंगे। इसमें लापरवाही करने पर आयोजन स्थल के संचालकों पर भी कार्रवाई होगी।