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‘प्रमोशन’ से जुड़े आवेदन पर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, दी गई चेतावनी

MP News: बीते दिन हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को चेतावनी के साथ आदेशों का पालन करने के लिए एक मौका और दिया है।

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त के प्रमोशन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन संजय दुबे को चेतावनी जारी की है। जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने उन्हें पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर के आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर परिणाम भुगतना होगा।

दायर की थी प्रमोशन की याचिका

जानकारी के लिए बता दें कि राजनगांवकर ने प्रमोशन नहीं देने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 5 मई 2025 को उनके प्रमोशन के आवेदन पर एक माह में फैसला लेने के लिए सरकार को कहा था। इस आदेश पर 7 मई को राजनगांवकर ने हाईकोर्ट के आदेश के साथ नए सिरे से आवेदन नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा, लेकिन 5 माह में भी फैसला नहीं हुआ तो अपर आयुक्त ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

हाइकोर्ट ने सुनाया फैसला

बीते दिन हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को चेतावनी के साथ आदेशों का पालन करने के लिए एक मौका और दिया है। कोर्ट ने राजनगांवकर को सात दिन में नया आवेदन देने को कहा है। प्रमुख सचिव को इस आवेदन पर चार सप्ताह में फैसला लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर इसके लिए उन्हें उत्तरदायी मानते हुए परिणाम के लिए सचेत किया है।