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60 दिन में NHAI देगा मुआवजा, जांच के बाद आदेश जारी

MP News: कोर्ट के आदेश के अनुसार, नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को 60 दिन में भूमि का मुआवजा देना होगा।

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NHAI will pay compensation

NHAI will pay compensation

MP News: इंदौर से एदलाबाद के बीच बन रहे एनएच 347 (बीजी) को लेकर हाईकोर्ट ने नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) पर जुर्माना लगाया है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने कब्जा की गई भूमि का मुआवजा 60 दिन में देने और नहीं देने पर 12 फीसदी सालाना की दर से ब्याज देने का आदेश भी दिया है।

ये है पूरा मामला

हाईकोर्ट में भारती वाघेला ने केस दायर किया था कि महू तहसील के सिमरोल में उनकी 3.661 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से एनएचएआइ ने सड़क बनाने के लिए 0.824 हेक्टेयर ने जमीन अधिग्रहित की थी। इसके एवज में उन्हें 96 लाख 29 हजार 43 रुपए का मुआवजा दिया गया, लेकिन एनएचएआइ ने अधिग्रहित जमीन के अलावा 0.442 हेक्टेयर जमीन भी हाई-वे में लेते हुए कब्जा कर लिया। साथ ही इसके आसपास की कुल 0.458 हेक्टेयर जमीन को एनएचएआइ ने प्रभावित किया है। उन्होंने इसके मुआवजे के साथ एनएचएआइ पर जुर्माना लगाने की मांग की थी।

जांच के बाद आई रिपोर्ट

कोर्ट में एनएचएआइ कब्जे से इनकार किया तो कोर्ट ने एसडीओ महू व अफसरों की टीम को जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट में माना कि अधिग्रहित जमीन के अतिरिक्त जमीन पर कब्जा कर सड़क और सुरंग बनाई गई है। इसका मुआवजा नहीं दिया गया। कोर्ट ने एनएचएआइ को कब्जा की गई जमीन का मुआवजा 60 दिन में देने को कहा है। मुआवजा देने पर यह जमीन अधिग्रहित मानी जाएगी। कोर्ट ने एनएचएआइ पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है।