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2 अक्टूबर को नहीं जलेगा सोनम रघुवंशी के चेहरे वाला पुतला, हाईकोर्ट का फैसला

Sonam Raghuvanshi Indore: विजयादशमी पर रावण के पुतले के स्थान पर सोनम रघुवंशी या अन्य किसी का पुतला जलाने पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगाई है।

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Sonam Raghuvanshi Indore

Sonam Raghuvanshi Indore (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Sonam Raghuvanshi Indore: विजयादशमी पर रावण के पुतले के स्थान पर सोनम रघुवंशी या अन्य किसी का पुतला जलाने पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगाई है। सोनम की मां ने इस तरह पुतला दहन पर रोक लगाने को लेकर याचिका लगाई थी। इस संबंध में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रणव वर्मा ने कहा, यह कृत्य कानून के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसकी बेटी और उसके पूरे परिवार के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। ऐसा कोई कृत्य होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे याचिकाकर्ता और उसके परिवार की छवि धूमिल हो।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा करना है अनुचित

उन्होंने आदेश में कहा, प्रतिवादी ऐसा करने का इरादा रखता है तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा करना पूरी तरह से अनुचित होगा। भले ही याचिकाकर्ता की पुत्री किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त हो और प्रतिवादी की शिकायत कुछ भी हो। उनके और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध ऐसे पुतला दहन की अनुमति नहीं दी जा सकती। आदेश में कहा गया है कि विजयादशमी के अवसर पर प्रतिवादी या कोई अन्य व्यक्ति या संगठन रावण के पुतले के स्थान पर याचिकाकर्ता की बेटी या किसी अन्य व्यक्ति का पुतला न जलाए।

यह है मामला

इंदौर में पौरुष संस्था ने दशहरा पर सोनम, मुस्कान सहित अन्य 11 महिलाओं के पुतले रावण के पुतले(Shurpanakha Effigy) के स्थान पर जलाने की घोषणा की थी। इस पर सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने 25 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मां ने कहा था कि कोर्ट में अभी उसे दोषी नहीं ठहराया है। इसलिए इस तरह के आयोजन को रोका जाना चाहिए।