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Consumer Protection: त्योहारी खरीदारी से पहले खुलासा, राजस्थान के इस शहर में 14 दुकानों पर गड़बड़ी का पर्दाफाश

Consumer Rights: दीपावली से पहले उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई, जयपुर में 14 दुकानों पर छापा, माप-तौल में गड़बड़ी पर 1.77 लाख रुपये का जुर्माना, विभाग ने व्यापारियों को किया पाबंद।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Oct 09, 2025

Festival Season: जयपुर। दीपावली से पहले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्ती दिखाते हुए माप-तौल में गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जयपुर के दीनानाथ जी की गली स्थित 14 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 1 लाख 77 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अतिरिक्त आयुक्त खाद्य विभाग एवं पदेन नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान के निर्देशन में यह कार्रवाई विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं डिब्बाबंद वस्तुएं नियम 2011 के तहत की गई। जांच के दौरान कई दुकानों पर सत्यापित बाट और कांटे अनुपस्थित, अनाधिकृत पैकेजिंग तथा भ्रामक लेबलिंग पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किए गए।

कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश करने पर पुलिस की सहायता से निरीक्षण पूरा किया गया। विभागीय अधिकारियों ने स्थानीय व्यापार संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सभी व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे माप-तौल और पैकेजिंग के नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।

विभाग ने बताया कि 13 से 19 अक्टूबर तक पूरे राजस्थान में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य व्यापारियों को सही माप-तौल के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है, ताकि हर ग्राहक को सुरक्षित, मानक और विश्वसनीय खरीदारी अनुभव मिल सके।

उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की शिकायत या अनियमितता पाए जाने पर वे राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नंबर 1800-180-6030, 14435 या व्हाट्सएप नंबर 72300-86030 पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग उपभोक्ताओं को न केवल शिकायत दर्ज करने बल्कि आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।