Ease of Doing Business: जयपुर। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 की धारा-4 के अंतर्गत महत्वपूर्ण शिथिलता प्रदान करते हुए घोषणा की है कि 0 से 10 श्रमिकों का नियोजन करने वाले संस्थानों को अब पंजीयन के प्रावधानों से छूट दी जाएगी।
सरकार के इस फैसले से छोटी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को व्यापार करने में अधिक सुविधा मिलेगी और अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी।
इसी क्रम में, मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने के तहत राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 2025 के प्रारूप को भी प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है।
सरकार का मानना है कि यह निर्णय न केवल छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देगा, बल्कि राज्य में निवेश और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा।
Updated on:
08 Aug 2025 05:02 pm
Published on:
08 Aug 2025 05:01 pm