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Bulldozer Action: जयपुर में यहां अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा JDA का बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Bulldozer Action: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जेडीए को 200 फीट चौड़ी सड़क से 31 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 06, 2025

high court on JDA
अतिक्रमण हटाने को लेकर कोर्ट ने दिया आदेश (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। हाईकोर्ट ने जयपुर में कालवाड़ रोड स्थित गोल्डन बेकरी से एक्सप्रेस-वे के बीच 200 फीट चौड़ी सड़क से 31 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश कल्पाती राजेंद्रन श्रीराम व न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ ने लियाकत अली खान व 13 अन्य की जनहित याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता असलम खान ने कोर्ट को बताया कि कालवाड़ रोड स्थित गोल्डन बेकरी से एक्सप्रेस-वे तक 200 फीट चौड़ी सड़क पर अतिक्रमण हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस बारे में शिकायत करने के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

4 सप्ताह के अंदर जारी होगी नोटिस

प्राधिकरण की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जा चुके हैं और जिनको नोटिस जारी नहीं हुए हैं, उन्हें अब चार सप्ताह में नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद आदेश दिया कि यदि इस क्षेत्र में अतिक्रमण है तो उसे हटाने की कार्रवाई 31 दिसबर तक पूरी कर ली जाए।

कोर्ट में ज्यादातर जा रहे अतिक्रमण के मामले

राजधानी जयपुर में विकास प्राधिकरण लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस बीच कई जगहों पर लोगों ने जेडीए एक्शन का विरोध भी जताया है। ऐसे में ज्यादातर अतिक्रमण के मामले कोर्ट में जा रहे हैं। इस बीच अतिक्रमण हटाने के लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसपर कोर्ट ने आदेश दिया है।