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Patwari Suspended: जयपुर जिला कलक्टर ने नियम विरुद्ध नामांतरण पर पटवारी को किया निलंबित

Rajasthan Administration: निलंबन अवधि में पटवारी अमर मीणा का मुख्यालय जयपुर तहसील निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार देय निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Sep 24, 2025

Land Transfer Fraud: जयपुर। जयपुर जिला प्रशासन ने अनुशासनहीनता और लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बस्सी तहसील के बूडगांव पटवारी मंडल में कार्यरत पटवारी अमर मीणा को निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, पटवारी अमर मीणा पर कृषि भूमि का नियम विरुद्ध नामांतरण करने की गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की जांच के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत निलंबन आदेश जारी किए गए।

निलंबन अवधि में पटवारी अमर मीणा का मुख्यालय जयपुर तहसील निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार देय निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। जिला प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि नियम विरुद्ध कार्य और लापरवाही को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।