जयपुर। राजस्थान में प्रलोभन या धमकी देकर धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ एक बार फिर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। अगले विधानसभा सत्र में विधेयक पेश किया जा सकता है। गृह विभाग ने विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और विधि विभाग में हलचल तेज हो गई है।
विधेयक में उत्तराखंड व मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के कानूनों के प्रावधानों को भी जोड़ा जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक में धर्मान्तरण करवाने व उसमें सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माने के प्रावधान किए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन में शामिल संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र के पास लंबित विधेयक को राज्य सरकार पहले ही वापस मंगवा चुकी है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि धर्मान्तरण रोकने के लिए विधेयक तैयार करने पर विचार हो रहा है। जल्द ही सरकार का पक्ष सामने आ जाएगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी जबरदस्ती और पैसों का लालच देखकर धर्म परिवर्तन करवाता है, तो इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ इस बिल में कड़ी सजा दिलाने के प्रावधान लाए जाएंगे। माना जा रहा है कि अगले विधानसभा सत्र में धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ बिल लाया जा सकता है।
Updated on:
05 Nov 2024 10:36 am
Published on:
05 Nov 2024 10:34 am