जयपुर. राजस्थान पुलिस ने एक बार फिर नागरिकों से सडक़ सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। विशेष रूप से, पुलिस ने फुटपाथ पर वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए इसे न केवल गैरकानूनी बताया, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक और असुविधाजनक भी करार दिया। पुलिस के अनुसार, फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित स्थान हैं, और वहां वाहन चलाना न केवल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 34(1) के तहत अपराध है, बल्कि यह पैदल चलने वालों की जान को भी जोखिम में डाल सकता है। इस तरह की गतिविधियां सडक़ दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं।
फुटपाथ पर वाहन चलाने से बचें, क्योंकि यह पैदल यात्रियों के लिए असुरक्षित है। यातायात नियमों का पालन करें, जैसे हेलमेट पहनना, सीटबेल्ट लगाना, और वैध दस्तावेज साथ रखना। सडक़ सुरक्षा को प्राथमिकता दें, जिससे सभी के लिए सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित हो।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत, फुटपाथ पर वाहन चलाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान जारी किया जाता है, जिसे ऑनलाइन पोर्टल जैसे परिवहन या राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।
जयपुर पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है, जिससे सडक़ सुरक्षा को बढ़ावा मिले और यातायात प्रबंधन में सुधार हो। पुलिस का कहना है कि सख्त कानूनी कार्रवाई, जन जागरूकता, और लोगों का सहयोग ही सुरक्षित सडक़ों की गारंटी है।
राजस्थान पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और फुटपाथ को केवल पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रखें।
Published on:
02 Aug 2025 03:48 pm