
भजनलाल सरकार ने बदले पट्टों की रजिस्ट्री के नियम। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में बिना भू रूपांतरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के अंतर्गत जारी सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी। राजस्थान सरकार की ओर से मंगलवार को लागू रजिस्ट्रेशन एक्ट-2021 के प्रावधानों से यह बदलाव हुआ, जिसकी पंजीयन कार्यालयों ने पालना भी शुरू कर दी। पंजीयन कार्यालयों में बुधवार को इसका प्रभाव देखा गया, वहीं पंजीयन से जुड़े वकीलों ने जयपुर में गुरुवार को काम बंद रखने के साथ ही कलक्ट्रेट बंद का आह्वान किया है।
मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार बिना भूरूपान्तरण व भूराजस्व कानून की धारा 90ए के अंतर्गत जारी सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री के मामले में विधि का उल्लंघन पाए जाने पर उप रजिस्ट्रार जिम्मेदार होगा। सोसाइटी पट्टों के रजिस्ट्रेशन के समय अब भूस्वामी को बताना होगा कि जहां प्लॉट खरीदा है, उस भूमि का कन्वर्जन हो गया अथवा वह 90ए में शामिल है। उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में इसकी सख्ती से पालना शुरू हो गई।
काश्तकारी अधिनियम के तहत एससी-एसटी की भूमि एससी-एसटी का व्यक्ति ही खरीद सकता है, लेकिन इसके विपरीत प्लॉटिंग की शिकायतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पंजीयन कार्यालयाें में करीब 60 प्रतिशत सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री होती हैं।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी अब जिम्मेदारी तय की गई है सम्पत्ति पर बने इक्विटेबल मॉर्गेज की प्रति संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय भेजनी होगी। इसकी अनदेखी पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना होगा।
Updated on:
04 Dec 2025 09:28 am
Published on:
04 Dec 2025 07:16 am
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