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SI Paper Leak: पूर्व सीएम के पीएसओ रहे राजकुमार सहित 5 को हाईकोर्ट से राहत नहीं, इन 9 आरोपियों को मिली जमानत

SI Recruitment-2021: एसआइ पेपरलीक मामले में हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं, राजकुमार के बेटे भरत यादव सहित 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है।

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Rajkumar-Yadav

पूर्व सीएम के पीएसओ रहे राजकुमार यादव। फोटो: पत्रिका

जयपुर। हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) रहे राजकुमार यादव, पेपरलीक गिरोह के सदस्य, पेपर सॉल्वर और प्रशिक्षु एसआइ सहित 5 आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं, राजकुमार के बेटे भरत यादव सहित भर्ती में फेल होने वाले 9 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।

न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने राजकुमार यादव, भरत यादव सहित 14 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। एसओजी ने राजकुमार यादव को अपने बेटे भरत यादव के लिए पेपर खरीदने के आरोप में 8 अगस्त को गिरफ्तार किया था। बेटा भरत यादव भर्ती परीक्षा में पास हो गया, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गया था।

इनको मिली जमानत

हाईकोर्ट ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा का भतीजा राहुल कटारा, नेहा पांड्या, नैतिक पांड्या, ऋद्धि पांड्या, भरत यादव, रविन्द्र सिंह, अशोक सिंह व राधिका सिंह, शिव सिंह को जमानत दे दी।

इनकी जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के समय पुलिस आयुक्तालय में तैनात राजकुमार यादव, आरपीएससी के निलम्बित सदस्य बाबूलाल कटारा का भांजा विजय कुमार डामोर, प्रवीण कुमार खराड़ी, सत्येन्द्र यादव व प्रशिक्षु एसआइ समेता कुमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

बहस में यह कहा…

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे लंबे समय से जेल में हैं। उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं और ट्रायल पूरी होने में समय लगने की संभावना है। ऐसे में जमानत पर रिहा किया जाए। विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने एक गिरोह के रूप में प्रश्न पत्र लीक कर उसकी पवित्रता को भंग किया। अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। ऐसे में जमानत पर रिहा नहीं किया जाए।