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Aiims Jodhpur को लेकर आई बड़ी खबर, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

Aiims Jodhpur समेत सभी अस्पतालों में पार्किंग की समस्या को लेकर हाईकोर्ट गंभीर जिला कलक्टर को पांच सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए

Aiims Jodhpur के बाहर फुटपाथ पर पार्किंग और सड़क पर भी खड़े रहते हैं वाहन।

राजस्थान हाईकोर्ट ने Aiims Jodhpur समेत सभी बड़े राजकीय और निजी अस्पतालों के परिसर और बाहर की ओर वाहनों के पार्किंग की समस्या को देखते हुए जिला कलक्टर को एक पांच सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति मौजूदा समस्या का मूल्यांकन करते हुए कोर्ट के समक्ष उचित पार्किंग के सुझाव रखेगी।

न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ में याचिकाकर्ता चंद्रशेखर की ओर से अधिवक्ता अंकुर माथुर ने कहा कि राज्य के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (Aiims Jodhpur), मथुरादास माथुर अस्पताल, उम्मेद तथा महात्मा गांधी अस्पताल सहित सेटेलाइट तथा बड़ी संख्या में निजी अस्पताल स्थित हैं, लेकिन किसी अस्पताल परिसर के भीतर या बाहर व्यवस्थित तरीके से चिकित्सकों, अस्पताल स्टाफ, मरीज के परिजनों तथा आगुंतकों के लिए वाहनों की समुचित पार्किंग का अभाव है। इसके चलते न केवल अस्पताल के आगे दिन भर वाहनों का जाम लगा रहता है, बल्कि यातायात कुप्रबंधन से सड़क दुर्घटनाओं का भी अंदेशा रहता है। समस्या को गंभीरता से लेते हुए खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिक्ता राजेश पंवार को जोधपुर जिला कलक्टर को पांच सदस्यीय समिति गठित करने के लिए निर्देशित करने को कहा है।

पार्किंग स्थानों की स्थिति के बारे में मांगी रिपोर्ट

समिति में जिला कलक्टर, नगर निगम, जेडीए, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय तथा यातायात पुलिस का एक नामित प्रतिनिधि सदस्य होगा। समिति को अगली सुनवाई से पहले सभी हितबद्ध अधिकारियों की मदद से जोधपुर में निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध पार्किंग स्थानों की स्थिति के बारे में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति को एक शपथ पत्र भी पेश करना होगा, जिसमें विचार-विमर्श के आधार पर पार्किंग के मुद्दे को हल करने के लिए सुझाव सम्मिलित होंगे। शपथ पत्र में अस्पतालों का विवरण, उपलब्ध पार्किंग क्षेत्र, प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र और पार्किंग समाधान का विवरण भी देना होगा। यह शपथ पत्र जिला कलक्टर की ओर से दाखिल किया जाएगा। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

एम्स के बाहर Parking की रिपोर्ट तैयार होगी

इस बीच, कोर्ट ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित को एम्स परिसर के बाहर पार्किंग सुविधाओं के विस्तार का पता लगाने को कहा है। अधिवक्ता अंकुर माथुर को अपने सहयोगी के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंधित अस्पतालों का दौरा करते हुए उचित सुझाव देने को कहा गया है। समिति निजी अस्पताल संघ के प्रतिनिधियों के सुझाव भी जान सकेगी।