Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 33 महीने बाद पहुंचे अपने घर, बोले- बेगम को विधायक बनने के लिए शुक्रिया

Former SP MLA Irfan Solanki returns home कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक 3 साल बाद जेल से छूटकर अपने घर पहुंचे तो चारों तरफ खुशी का माहौल था। उन्होंने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। बोले अजमेर जाऊंगा।

2 min read
इरफान सोलंकी जेल से रिहा (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

Former SP MLA Irfan Solanki returns home कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। पत्नी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी को आगे की सीट पर बैठ कर खुद ड्राइविंग करते हुए कानपुर पहुंचे। यहां घर पर समर्थकों का सैलाब उमड़ा था इस दौरान उन्होंने इरफान सोलंकी ने कहा कि करीब 3 साल बाद अपनी पत्नी और बच्चों से मिल रहा हूं। इस पल को शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। सोशल मीडिया एक्स पर इरफान सोलंकी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है।

खुद ही कार चला कर घर पहुंचे

उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक नसीम सोलंकी के पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। जो महाराजगंज जेल में बंद थे। जमानत मिलने के बाद इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से छूटकर अपने घर पहुंचे। कार में उनके साथ पत्नी नसीम सोलंकी, बेटा मुस्तफा सोलंकी बेटी जरा और जाविया भी मौजूद थी।

क्षेत्र की जनता को दिया धन्यवाद

इस मौके पर उन्होंने पत्नी को विधायक बनने के लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। बोले संकट की घड़ी में उन्होंने सोलंकी परिवार का साथ दिया। इरफान सोलंकी ने कहा कि 33 महीने बाद अपने परिवार से मिल रहा हूं। उन्हें अदालत से इंसाफ मिला है। बहुत जल्द ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाजिरी लगाने जाऊंगा।

यह मामले दर्ज

इरफान सोलंकी के ऊपर रंगदारी, सरकारी काम में बाधा, कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन, बलवा, धमकी, आचार संहिता का उल्लंघन, आगजनी आदि के मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। चमनगंज थाने में इरफान सोलंकी व अज्ञात सहित कई पर 11 मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। दरोगा तेजवीर सिंह ने धारा 144 के उल्लंघन और बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।  

जान से मारने की धमकी का मुकदमा

26 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी के ऊपर मोहम्मद नसीम आरिफ ने जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया था। जबकि दरोगा मोहम्मद हसन जैदी ने इरफान सोलंकी सहित अन्य के खिलाफ कोविद-19 के दौरान लागू प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने के मामले में कोरोना अधिनियम और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा 15 जनवरी 2022 को अनवरगंज में दर्ज कराया गया था।

ग्वालटोली थाना प्रभारी में दर्ज कराया था मुकदमा

ग्वालटोली इंस्पेक्टर जैनेंद्र सिंह तोमर ने इरफान सोलंकी के खिलाफ 26 दिसंबर 2022 को सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। जबकि अनवरगंज निवासी अकील ने इरफान सोलंकी, रिजवान और भोलू के खिलाफ जाजमऊ थाना में 6 दिसंबर 2022 को रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। ‌