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बलात्कार, लूट और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

नवम जिला एवं सत्र न्यायालय का कड़ा फैसला, आरोपी करिया दोषी करार

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कटनी

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Balmeek Pandey

Nov 25, 2025

टूटता रिश्ता जुड़ा, हाईकोर्ट ने रद्द किया तलाक, समझौते के बाद साथ रहने को तैयार हुआ दंपती

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कटनी. थाना माधवनगर क्षेत्र में वर्ष 2022 में घटित बलात्कार, लूट एवं हत्या के जघन्य मामले में आरोपी अविनाश बजाज उर्फ करिया को अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय सुनीता वर्मा नवम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धारा 457, 376, 302 और 397 भादंवि में दोष सिद्ध होने पर यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। धारा 302 भादवि (हत्या) आजीवन कारावास सहित 3 हजार का अर्थदंड, धारा 457 रात्रि में प्रच्छन्न प्रवेश पर 10 वर्ष सश्रम कारावास तीन हजार का अर्थदंड, धारा 376 बलात्कार में 10 वर्ष सश्रम कारावास 3 हजार का अर्थदंड, धारा 397 लूट के समय घातक वार में 7 वर्ष सश्रम कारावास 2000 का अर्थदंड लगाया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
जानकारी के अनुसार घटना 2 जून 2022 की सुबह प्रकाश में आई। पड़ोस की महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी जान-पहचान की अपने घर में मृत पड़ी है। वह माधवनगर में अकेली रहती थीं। 1 जून की रात लगभग 9.30 बजे वह प्रार्थिया के घर आईं और आधा घंटा बातचीत के बाद अपने घर चली गईं। अगली सुबह जब प्रार्थिया बच्चों को बुलाने उनके घर पहुंची तो बाहर की कुंडी खुली मिली। अंदर जाने पर महिला जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी थीं, अलमारी खुली थी और बिस्तर पर खून फैला था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की।

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पुलिस जांच में सामने आए साक्ष्य

पुलिस टीम ने स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर नजरी नक्शा, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की। वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. नीता जैन ने मौके की जांच की। सीसीटीवी फुटेज और आस-पास पूछताछ में अविनाश उर्फ करिया बजाज संदेही पाया गया। आरोपी से पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने मृतिका से लूटपाट, बलात्कार, हाथ-घूंसे से मारपीट, तथा गला दबाकर हत्या की। आरोपी के मेमोरेण्डम पर सोने की नाक की लौंग, कान की बालियां व 500 रुपए नकद व हत्या के समय पहने हुए कपड़े जब्त किए गए थे। जप्त सामग्री को आरएफएसएल जबलपुर, एफएसएल सागर एवं बायोलॉजिकल इंस्टिट्यूट भोपाल भेजा गया। आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें अपराध की पुष्टि हुई।

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अदालत ने सुनाया फैसला

सभी प्रत्यक्षदर्शियों, गवाहों के कथनों तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया। इस जघन्य अपराध में कठोर सजा सुनाते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि समाज में ऐसी घटनाओं के विरुद्ध सख्त संदेश जाना आवश्यक है। पुलिस और अभियोजन तंत्र की संयुक्त कार्यवाही से इस सनसनीखेज मामले में न्याय सुनिश्चित हो सका।