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PM Ujjwala Yojana 3.0: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ, जानें वजह?

PM Ujjwala Yojana 3.0: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 में नए पात्रता मापदंड लागू किए गए हैं। इस योजना के तहत स्कूटीधारी महिलाओं और उच्च आय वाले परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा।

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स्कूटीधारी महिलाओं को नहीं मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ (photo source- Patrika)

स्कूटीधारी महिलाओं को नहीं मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ (photo source- Patrika)

PM Ujjwala Yojana 3.0: महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और ग्रामीण परिवारों को धुएं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के क्रियान्वयन शुरु हो चुका है। लेकिन इस बार नए मापदंड लागू किए गए हैं जिसके अनुसार हो पात्र होंगे उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत कबीरधाम जिले को 9145 नए एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शासन ने नए पात्रता मापदंड निर्धारित किए हैं। पात्र हितग्राही वही होंगे जिनकी मासिक आय 10 हजार से कम है। परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो।

PM Ujjwala Yojana 3.0: ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान न करता हो। परिवार पंजीकृत गैर कृषि उद्यम का स्वामी न हो। 50 हजार रुपए से अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड धारित न करता हो। एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का स्वामी न हो। वहीं दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी न हो। 7.5 एकड़ से अधिक भूमि के साथ कोई सिंचाई उपकरण रखने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होगा।

PM Ujjwala Yojana 3.0: 60 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया वाले घर का स्वामी पात्र नहीं होगा। इसके अलावा मोटर चलित दो या चार पहिया वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव या यंत्रीकृत कृषि उपकरण का स्वामी पात्र नहीं होगा। परिवार का कोई सदस्य पूर्व से एलपीजी कनेक्शनधारी न हो। जिला खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत नए आवेदकों को आवेदन पत्र भरना होगा और ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा पहले से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त कर चुके सभी उपभोक्ताओं को भी अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूर्ण करनी होगी। ऐसा न करने पर भविष्य में उन्हें सब्सिडी अथवा सेवा में कठिनाई आ सकती है। उज्ज्वला कनेक्शन केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला हितग्राही के नाम पर जारी किया जाएगा।