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BMO birthday on NH case: एनएच पर जन्मदिन का केक काटने वाले हटाए गए BMO, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने मिला नोटिस

BMO birthday on NH case: नेशनल हाइवे पर कार खड़ी कर बोनट पर काटा था केक, जमकर हुई थी आतिशबाजी, वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया था अपराध, अब आगे की गई कार्रवाई

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BMO birthday on NH case

BMO Dr. Aneet Bakhla celebrated birthday (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। गेज नदी के पास एनएच-43 पर स्कॉर्पियो की बोनट में केक रखकर काटने और पटाखे फोडक़र आतिशबाजी करवाने वाले सोनहत बीएमओ डॉ. अनीत बखला (BMO birthday on NH case) को हटा दिया गया है। दूसरी ओर पुलिस विभाग के प्रतिवेदन आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने नोटिस थमाया गया है। दरअसल बीच सडक़ जन्मदिन मनाने के मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीएमओ व उसके एक दोस्त के खिलाफ पुलिस ने अपराध भी दर्ज किया था।

स्वास्थ्य विभाग ने सोनहत बीएमओ डॉ. अनीत बखला (BMO birthday on NH case) को हटाकर जिला अस्पताल पदस्थ किया है। सोनहत में नए बीएमओ के रूप में जिला अस्पताल में कार्यरत डॉ बलवंत सिंह (नेत्र रोग चिकित्सक) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मामले में पुलिस विभाग ने बीएमओ का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने परिवहन विभाग की ओर से प्रतिवेदन भेजने के बाद नोटिस जारी किया गया है। डीटीओ ने एक सप्ताह के भीतर जवाब (BMO birthday on NH case) मांगा है। उसी के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने तक निलंबित किया जाएगा।

गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस ने बैकुंठपुर के आम रास्ता रामपुर तिराहा के पास सडक़ (एनएच 43) पर स्कार्पियो वाहन को रोककर जन्मदिन मनाने और पटाखे फोडऩे के वायरल वीडियो (BMO birthday on NH case) के आधार पर 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना 28 नवंबर रात करीब 11.30 बजे की है। उप निरीक्षक महेश कुशवाहा ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

BMO birthday on NH case: ये था मामला

घटनातिथि को स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 16 सीआर 0016 के मालिक एवं सोनहत बीएमओ डॉ. अनीत बखला निवासी ग्राम छोटे आनी, अपने साथी अल्तमस निवासी रामपुर के साथ सडक़ पर वाहन को रोककर बोनट पर केक (BMO birthday on NH case) काटते और पटाखे फोड़ते वीडियो में दिखाई दे रहे थे। सडक़ पर वाहन खड़ा करने से आवागमन बाधित हुआ और पटाखे फोडऩे से आमजन के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ था।

मामले में दोनों युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 285, विस्फोटक पदार्थ से उपेक्षापूर्ण कार्य धारा 288, लोकमार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना धारा 3(5), मोटरयान अधिनियम की धारा 122, वाहन को अनुचित ढंग से खड़ा करना धारा 177 यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर (BMO birthday on NH case) दर्ज की गई है।

जारी किया गया है नोटिस

कोरिया जिला परिवहन अधिकारी अनिल भगत का कहना है कि पुलिस विभाग के पत्र के आधार पर संबंधित को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब (BMO birthday on NH case) मांगा गया है। उसी आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन किया जाएगा। पहली बार में 3 महीने के लिए निलंबित करने का प्रावधान है।