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प्रदेश सरकार की घोषणा: आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं, केवल परिचय पत्र, ये विकल्प बताए गए

UP government announces: Aadhaar card not birth certificate प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब इसे केवल पहचान पत्र के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि इसका इस्तेमाल जन्म प्रमाण पत्र के रूप में ना किया जाए।

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प्रदेश सरकार की घोषणा (फोटो सोर्स- 'X' योगी आदित्यनाथ)

फोटो सोर्स- 'X' योगी आदित्यनाथ

UP government announces: Aadhaar card not birth certificate उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा की है।‌ जिसके अनुसार आधार कार्ड केवल परिचय पत्र है। इसका उपयोग जन्म प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है। प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में अंकित जन्मतिथि के लिए कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाता है। इसकी जगह कई अन्य विकल्प बताए गए हैं। जो पहले से जन्मतिथि के रूप में मान्य चले आ रहे हैं।

जन्मतिथि का दस्तावेज नहीं होता है सलंग्न

उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने आधार कार्ड को लेकर सभी विभागों को आदेश निर्देश दिया है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। क्योंकि इसके बनाने में जन्म तिथि से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता है। इसे केवल एक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शासन के स्पष्ट निर्देश के बाद भी कई विभाग आधार को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

शैक्षणिक और सरकारी विभाग के प्रमाण पत्र मान्य

नियोजन विभाग ने जन्म प्रमाण पत्र के रूप में जिन दस्तावेजों को लेना है। उसके विषय में भी जानकारी दी है। जिसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग से जारी प्रमाण पत्र को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही हाई स्कूल की मार्कशीट और नगर निकाय से जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाए। इस संबंध में नियोजन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को पत्र भेज कर निर्देशित किया है।