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आधार कार्ड से बने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र होंगे रद्द! सरकार ने उठाया कदम, जानें नई गाइडलाइन

Aadhaar Card Cancelled: सरकार ने अधिकारियों को 11 अगस्त, 2023 को हुए संशोधन के बाद नायब तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्देश दिया है।

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Aadhaar card

Aadhaar card (Patrika File Photo)

Aadhaar Card Rules Update: भारत में आधार कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वर्तमान समय में आधार के बिना कोई भी काम करना मुश्किल है—चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या स्कूल में बच्चे का दाखिला कराना हो। आधार कार्ड के जरिए कुछ लोग फर्जी कागजात भी तैयार करवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों पर गाज गिरने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है कि केवल आधार कार्ड के आधार पर जारी किए गए या संदिग्ध पाए गए सभी प्रमाण पत्रों को तत्काल रद्द किया जाए।

आधार कार्ड से बने सभी डॉक्यूमेंट होंगे रद्द

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जाली दस्तावेज़ तैयार करने या उनका उपयोग करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की जाए। राजस्व विभाग के परिपत्र के अनुसार, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त 16-बिंदु सत्यापन प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रमाण पत्रों की समीक्षा के ज़िम्मेदार होंगे। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद जारी किया गया है।

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने क्या कहा?

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्रदेश में फर्जी और धोखाधड़ी वाले प्रमाण पत्रों की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध प्रविष्टि को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

महाराष्ट्र में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द

राज्य सरकार ने अधिकारियों को 11 अगस्त 2023 को हुए संशोधन के बाद नायब तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि अधिकांश प्रमाण पत्र बिना उचित दस्तावेज़ और सत्यापन के जारी कर दिए गए थे। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड को जन्म या जन्मस्थान का प्रमाण नहीं माना जा सकता।