
राबड़ी देवी (फाइल फोटो)
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सोमवार को दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उनके और लालू प्रसाद यादव परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की गई है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनका केस जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। यह याचिका कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के सामने दायर की गई है।
राबड़ी देवी का आरोप है कि न्यायाधीश विशाल गोगने उनके और उनके परिवार के खिलाफ पूर्वाग्रह के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि जज अभियोजन पक्ष के प्रति झुकाव रखते हैं और जिस तरह से सुनवाई और आदेश पारित किए गए हैं, उससे निष्पक्ष न्याय की संभावना खतरे में पड़ती दिख रही है। गोगने की कोर्ट अभी IRCTC स्कैम केस, नौकरी के बदले ज़मीन केस और लालू यादव परिवार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई कर रही है। इसी कोर्ट ने हाल ही में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और इन मामलों में दूसरे आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज तय किए हैं।
याचिका में राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि जज गोगने पहले से सोचे-समझे तरीके से ट्रायल आगे बढ़ा रहे हैं। उनका दावा है कि कोर्ट के लगातार फैसलों से ऐसा लगता है कि ट्रायल फेयर नहीं हो रहा है। राबड़ी देवी के मुताबिक, जिस स्पीड और तरीके से कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए और बाद में केस में डेली हियरिंग का ऑर्डर दिया, वह नॉर्मल हालात से अलग है।
लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने पहले रोज़ाना सुनवाई को चुनौती देते हुए एक पिटीशन फाइल की थी, जिसे जज गोगने ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट को यह तय करने का अधिकार है कि सुनवाई कब होगी, कितनी बार होगी और किन केस को प्रायोरिटी दी जाएगी।
राबड़ी देवी की तरफ से पेश मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि पक्षपात की आशंका के आधार पर केस ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की गई है। उम्मीद है कि मंगलवार को पिटीशन पर सुनवाई होगी। अगर कोर्ट अपील मान लेता है, तो लालू परिवार से जुड़े सभी बड़े केस दूसरे जज की कोर्ट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। चीफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तय करेंगे कि इन केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए या जस्टिस विशाल गोगने सुनवाई जारी रखेंगे। बता दें कि तय नियमों के मुताबिक, किसी केस में कोई भी आरोपी पार्टी जज बदलने या केस ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट कर सकती है। ऐसे मामले पहले भी कई बार हो चुके हैं।
Updated on:
24 Nov 2025 03:03 pm
Published on:
24 Nov 2025 03:02 pm
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