
CG Indrawati Bhawan ( Photo - DPR Chhattisgarh )
CG News: ड्यूटी पर लेटतलीफी आने और ऑफिस से जल्दी घर जाने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर अब अंकुश लग जाएगा। संचालनालय में 1 जनवरी से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगा। इसी तरह 1 दिसंबर से मंत्रालय में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी किया है। बता दें कि आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली: ट्रायल रन 20 नवंबर से जारी है।
जारी आदेश में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2025 से आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से ही अवर सचिव और उनसे वरिष्ठ समस्त अधिकारियों का कार्यालय में उपस्थित होने और कार्यालय पश्चात वापस जाने के समय उपस्थिति दर्ज की जाए।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी निर्धारित प्रवेशद्वारों पर आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण स्थापित कर दिए हैं और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है, जिससे व्यवस्थित और निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। नई उपस्थिति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, ढिलाई या अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।
नए प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को रोज़ाना दो बार प्रवेश के समय इन और और प्रस्थान के समय आउट उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए दो विकल्प उपलब्ध किए गए हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से फेसियल ऑथेंटिकेशन। कर्मचारी अपने स्मार्टफोन पर आधार-आधारित फेसियल वेरिफिकेशन के माध्यम से इन-आउट उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। इसके अलावा मंत्रालय भवनों के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर दीवार पर लगे थम्ब-बेस्ड आधार-सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइसेज़ स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। दोनों प्रणालियां समानांतर रूप से संचालित होंगी और कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
Updated on:
30 Nov 2025 07:18 pm
Published on:
30 Nov 2025 06:07 pm
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