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चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश…

CG News: (एसआईआर) के लिए बीएलओ को मतदाताओं के घर-घर पहुंचने कहा गया, लेकिन शहरों में बीएलओ देखने के लिए मतदाता तरस गए।

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चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश...(photo-patrika)

चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओ को मतदाताओं के घर-घर पहुंचने कहा गया, लेकिन शहरों में बीएलओ देखने के लिए मतदाता तरस गए। स्थिति यह है कि शहरों में अब तक बहुत कम बीएलओ नजर आ रहे हैं। लोगों की नाराजगी के बाद मोहल्ले में चौपाल लगाकर फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया गया है।

इसके बाद से मतदाता ही चौपाल का पता लगाकर वहां तक पहुंच रहे हैं। इतनी अव्यवस्था के बीच प्रशासन का दावा है कि प्रदेश में 99 प्रतिशत और रायपुर जिले में 80 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। विभाग के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में मुश्किल से 25 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं।

CG News: जिले में मोहल्ले में चौपाल लगाकर फॉर्म भरवाना शुरू

हकीकत में अब भी शहरों में कई मतदाताओं तक फॉर्म नहीं पहुंचे हैं। इसके विपरीत प्रशासन का दावा है कि जिले में कुल 18,92,523 पात्र मतदाता हैं, जिनमें 15 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, अर्थात 80 प्रतिशत से ज्यादा। अब अधिकारियों ने भी बीएलओ को शहरी क्षेत्रों में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

दो अलग-अलग स्थानों से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फॉर्म भरने वाले मतदाताओं पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निवार्चन कार्यालय ने कहा है कि ऐसे मतदाता जो निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थान पर मौजूद हैं।

ऐसे मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों से गणना पत्रक भरने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे लोगों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1950 की धारा-31 के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन कार्यालय ने लोगों से बीएलओ को सही और पूरी जानकारी देने को कहा।

2003 की सूची में नाम नहीं तो इन कागजात को रखें तैयार

यदि गणना प्रपत्र में दिए गए पिछले एसआईआर निर्वाचक नामावली के विवरण उपलब्ध नहीं है, या डेटा बेस से मेल नहीं खाते हैं तो ईआरओ ( इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा। नोटिस प्राप्त होने पर मतदाताओं को इन दस्तावेज को प्रस्तुत कर नाम जुड़वाना होगा।

  • यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है, (विदेश स्थित भारतीय मिशन) द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
  • किसी भी नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को केंद्र-राज्य सरकार-सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
  • 01.07.1987 से पूर्व भारत में किसी भी सरकारी,स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र. दस्तावेज।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट
  • मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड- विश्वविद्यालय) द्वारा जारी।
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा जारी।
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र।
  • ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र।
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जहां लागू हो।
  • परिवार रजिस्टर ( राज्य, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार)।
  • सरकार द्वारा जारी भूमि, मकान, आवंटन प्रमाण पत्र।
  • आधार से संबंधित मामलों में - आयोग के पत्र क्रमांक 23-2025 ईआरएस

मुख्या निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत संभागायुक्त रायपुर एवं रोल आब्जर्वर महादेव कावरे ने रायपुर जिले के ग्रामीण एवं रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्रों में पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत जोन कार्यालय जोन क्रमांक 9-3 में चल रहे फॉर्म डिजिटाइजेशन कार्य का गहन अवलोकन किया।

इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के लिए वर्तमान कर्मचारियों के साथ अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जाए। साथ ही शिटवार व्यवस्था बनाकर रात्रिकालीन कार्य भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर अधिकतम प्रगति हासिल की जा सके। दावा है कि जिले में 14 प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण हुआ है। अधिकारियों को प्रतिदिन 10 प्रतिशत प्रगति दर्ज करने कड़े निर्देश दिए हैं।

शिविर लगाकर भरवा रहे फॉर्म

निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार बीएलओ के साथ राजनैतिक दल के सदस्य चौपाल के माध्यम से गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी जोन स्तर पर क्लस्टर बनाकर चौपाल लगा रहे हैं, इसमें जोन आयुक्तों की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि मतदाताओं को फॉर्म भरवा सके। साथ ही यदि आपके घर अब तक बीएलओ अबतक नहीं पहुंचे तो आप सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में बीएलओ डिटेल्स और नंबर देख सकते हैं। उनसे संपर्क कर पूरी जानकारी ली जा सकती हैं।

बीएलओ के सामने बड़ा टास्क

  • घर-घर गणना फॉर्म बांटे जाने को लेकर अब 11 दिन ही शेष बचे हैं, ऐसे में एक बड़ा टास्क है कि इतने समय में मतदाताओं से गणना प्रपत्र कैसे भरवाया जाए। 9 दिसंबर 2025 को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है।
  • घर-घर गणना फॉर्म वितरण- 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक
  • मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन- 9 दिसबंर 2025
  • दावे और आपत्ति की अवधि- 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक
  • सुनवाई और सत्यापन- 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- 7 फरवरी 2026