
मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा...(photo-patrika)
SIR Form 2025: देश भर में सरकार ने नया नियम लागू किया है। जिसके तहत हर वोटर को अब SIR (Supervisor Information Report) फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया है। अगर आपने यह फॉर्म तय समय में नहीं भरा, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है और आप वोट डालने का अधिकार खो सकते हैं।
SIR निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत सभी फ़ॉर्म आज और कल में जमा करें चार तारीख़ की अंतिम तिथि होने के कारण कंप्यूटर में चढ़ना असंभव है। इसलिए आज-कल में अपना अपना SIR फ़ॉर्म अपने अपने क्षेत्र के BLO तत्काल जमा कराए क्योंकि चार तारीख़ का अंतिम दिन होने के कारण कंप्यूटर में डीजिटल अब लोडिंग होना असंभव होने के कारण आप अपने नाम लिखाने से चूक जा सकते हैं। इसी कड़ी में एक जागरूक नागरिक ने बताया कि आज ही फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को लेकर फैली खबर भ्रामक है।
उसके उपरांत प्रत्येक मतदाता को नोटिस देकर SIR फॉर्म जमा कराया जाएगा और उसी में हज़ारों लाखों लोग कलेक्ट्रेट में जमा होंगे असुविधा से बचने के लिए आज ही अपना BLO SIR फ़ॉर्म जमा करें असुविधा से बचने तो सरकार ने तमाम तरह की प्रचार प्रसार कर कर मतदाताओं को सभी जानकारी दी है।
जिला प्रशासन दिन रात सुचारु रूप से BLO के साथ कार्यों को अंजाम दे रहे मौक़ा चूक ना जाए। प्रदेशवासियों से तो इस लिए जिला प्रशासन बार बार प्रचार प्रसार SIR कराने हेतु कर रहे हैं वैसे ही आज पूरे छत्तीसगढ़ में आख़िरी दिन BLO के पास जमा करने का ज़ोरदार हल्ला मचा हुआ है।
सरकार ने बताया कि SIR फॉर्म का उद्देश्य हर नागरिक की सही जानकारी इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाना है। कई बार वोटर आईडी पर नाम की स्पेलिंग गलत, पता गलत, जन्मतिथि में गलती या फोटो अपडेट नहीं होने जैसी समस्याएँ सामने आती थीं। अगर ऐसी कोई गलती रहती है, तो वोट डालते समय दिक्कत होती है और कई लोग वोट नहीं डाल पाते। इसलिए सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति अपनी जानकारी खुद सत्यापित करे, ताकि कोई भी फर्जी वोटिंग न हो और सिर्फ सही व्यक्ति ही वोट का इस्तेमाल कर सके।
SIR फॉर्म लेने के बाद आपको इसमें अपनी सभी जानकारी सही तरीके से भरनी होती है। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखना होगा। यदि आप अपने किसी परिवार सदस्य—जैसे माता, पिता, पत्नी, भाई या बहन—के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके आधार कार्ड की भी आवश्यकता होगी। फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो, मोबाइल नंबर और वोटर आईडी नंबर जैसी जानकारी भरने के बाद फोटो चिपकाएँ और साइन करें। इसके बाद यह फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी या BLO के पास जमा करवाना है।
Updated on:
25 Nov 2025 01:46 pm
Published on:
25 Nov 2025 01:45 pm
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
