
जानिए MP-MLA कोर्ट से बरी होने के बाद भी आजम खान जेल से क्यों बाहर नहीं आ पाएंगे? Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA
Azam Khan Case Update: उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को शुक्रवार, 28 नवंबर को एक केस में कानूनी राहत मिली है।
रामपुर की MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अजीमनगर थाने में दर्ज विवादित बयान मामले में आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले का इंतजार उनके समर्थकों का था। हालांकि, इस मामले में राहत मिलने के बावजूद आजम खान की जेल से रिहाई फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि वह एक अन्य मुकदमे के चलते अभी भी रामपुर जेल में बंद हैं।
यह मामला उस विवादित बयान से संबंधित था, जो आजम खान ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान दिया था। आरोप था कि उनका बयान कथित तौर पर राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह की बेटियों पर था। अमर सिंह ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए लखनऊ में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान पता चला कि यह इंटरव्यू जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। इसी तथ्य के आधार पर केस को लखनऊ से ट्रांसफर करते हुए रामपुर के अजीमनगर थाने को भेजा गया।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी, जिसके बाद यह मुकदमा MP-MLA विशेष कोर्ट में चल रहा था। बीते मंगलवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस समाप्त हो गई। अदालत ने 28 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखते हुए आजम खान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों से आजम खान को बरी कर दिया और उन्हें पूरी तरह क्लीन चिट दे दी।
बता दें कि रामपुर कोर्ट ने भले ही विवादित बयान वाले मामले में आजम खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया हो, लेकिन उनकी जेल से रिहाई अभी संभव नहीं है। हाल ही में 2 पैनकार्ड से जुड़े एक अन्य मामले में रामपुर की ही एक अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। अदालत ने इस केस में दोनों को 7 साल की सजा सुनाई है। यही वजह है कि विवादित बयान मामले में राहत मिलने के बावजूद आजम खान फिलहाल रामपुर जेल में ही बंद रहेंगे।
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Updated on:
29 Nov 2025 10:05 am
Published on:
29 Nov 2025 10:04 am
